तंबाकू को लेकर सरकार ने जारी की नई अधिसूचना, अब पैकेट पर लिखना होगा क्विट फोन नंबर, विस्तार से पढ़ें
By अनुराग आनंद | Published: May 4, 2020 03:51 PM2020-05-04T15:51:16+5:302020-05-04T15:55:43+5:30
तंबाकू उत्पादन और बिक्री करने वाली कंपनियों को तंबाकू के पैकेट पर क्विट नंबर 1800-11-2356 दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है।
नई दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी तंबाकू कंपनियों के लिए एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें तंबाकू उत्पादों के पैक पर नई स्वास्थ्य चेतावनी दी गई है। इस चेतावनी के मुताबिक, अब हर तंबाकू कंपनी को पैकेजिंग व लेबलिंग से पहले पैकेट पर अनिवार्य तौर पर क्विट फोन नंबर लिखना होगा।
तंबाकू की लत को छोड़ने वालों के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने तंबाकू छोड़ो नंबर (क्विट टेलीफोन नंबर) जारी की है। तंबाकू उत्पादन और बिक्री करने वाली कंपनियों को तंबाकू के पैकेट पर क्विट नंबर 1800-11-2356 दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें तंबाकू उत्पादों के पैक पर नई स्वास्थ्य चेतावनी दी गई है। pic.twitter.com/aJRSz2V1PN
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 4, 2020
सरकार की नई चेतावनी इसी वर्ष एक सितंबर से लागू होगी। वायॅस ऑफ टोबेको विक्टिमस (वीओटीवी) व नारायणा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के कैंसर रोग विशेषज्ञ डा सौरव दत्ता का कहना है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 3 अप्रैल, 2018 को जारी अधिसूचना में कहा है कि तंबाकू पैकेटों पर 85 प्रतिशत की नई पैक चेतावनी होगी, जिसमें तंबाकू उपयोग के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव और तंबाकू सेवन की लत को छोड़ने वालों के लिए तंबाकू छोड़ो नंबर लिखना अनिवार्य होगा। अधिसूचना के अनुसार अब तंबाकू के हर उत्पाद के पैकेट पर तंबाकू से कैंसर होता है और तंबाकू के कारण दर्दनाक मौत होती है के संदेश के साथ तंबाकू छोड़ो नंबर 1800-11-2356 लिखा होगा। केंद्र सरकार ने ग्लो
बता दें कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम, 2008 में संशोधन करके सभी तंबाकू उत्पाद पैक के लिए निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों के नए सेटों को अधिसूचित किया है। यह अधिसूचना दिनांक 3 अप्रैल 2018 को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) में दूसरा संशोधन नियम, 2018 ”में संशोधन करके जारी की गई। आपको बता दें कि यह संशोधित नियम 1 सितंबर, 2018 से लागू किए गए हैं।
इसके साथ ही हर पैकेट पर दो छवियों को होना अनिवार्य किया गया है। इन दोनों ही चित्रों के माध्यम से तंबाकू खाने के बाद होने वाले भयानक बीमारी के बारे में बताने की कोशिश की गई है।