रेरा के वसूली आदेश मामले में गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी तलब

By भाषा | Updated: September 27, 2021 23:49 IST2021-09-27T23:49:11+5:302021-09-27T23:49:11+5:30

Gautam Budh Nagar District Magistrate summoned in RERA recovery order case | रेरा के वसूली आदेश मामले में गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी तलब

रेरा के वसूली आदेश मामले में गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी तलब

प्रयागराज, 27 सितंबर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विभिन्न मामलों में रेरा प्राधिकरण द्वारा जारी वसूली के आदेश के संदर्भ में उदासीनता बरतने का कारण बताने के लिए गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एल. वाई. को चार अक्टूबर को अदालत में पेश होने का सोमवार को निर्देश दिया।

उक्त आदेश पारित करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की पीठ ने कहा, “जिलाधिकारी रेरा प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश के तहत रिकवरी के सभी लंबित मामलों के विवरण के साथ आएंगे। जिलाधिकारी की निष्क्रियता में यदि कोई उचित कारण नहीं पाया जाता तो अदालत उचित आदेश पारित करेगी।” उक्त आदेश गौतम बुद्ध नगर की प्रिया कपाही द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया गया।

अदालत ने कहा, “जिलाधिकारी की उदासीनता की वजह से अपरिहार्य मुकदमे बार-बार इस अदालत में आ रहे हैं। मौजूदा मामला ढाई साल पुराना है जिसमें रेरा प्राधिकरण द्वारा रिकवरी का आदेश पारित किया गया है, लेकिन स्पष्ट रूप से कोई भी कार्रवाई नहीं दिखाई पड़ती है।

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Web Title: Gautam Budh Nagar District Magistrate summoned in RERA recovery order case

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