दो किशोरियों से बलात्कार, जबरन शादी के मामले में ग्राम प्रधान सहित चार दोषियों को सजा
By भाषा | Published: November 24, 2020 11:48 PM2020-11-24T23:48:18+5:302020-11-24T23:48:18+5:30
महोबा (उप्र), 24 नवंबर महोबा जिले की एक अदालत ने तीन साल पूर्व दो नाबालिग लड़कियों के बलात्कार और उनकी जबरन शादी करवाने के मामले में मंगलवार को एक ग्राम प्रधान सहित चार दोषियों को सजा सुनाई और उन पर जुर्माना लगाया।
विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया, "अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो) के विशेष न्यायाधीश सन्तोष कुमार यादव की अदालत ने 15 अगस्त, 2017 को 15-15 साल की दो लड़कियों को उनके विद्यालयों से बहला-फुसलाकर नोएडा ले जाने के बाद उनके साथ बलात्कार करने और फिर फर्जी दस्तावेजों से दोनों की उम्र अधिक दिखाकर उनकी जबरन शादी कराने का दोषी पाते हुए टिकमऊ गांव के ग्राम प्रधान सन्तोष और इसी गांव के युवक नरेंद्र उर्फ नन्दू को 20-20 साल की सजा सुनाई है और क्रमशः 18 एवं 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया है, जबकि दूसरे युवक अनिल को बलात्कार करने एवं नाबालिग से शादी करने के दोष में 10 साल की सजा दी गई है एवं 13 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।"
उन्होंने बताया, "इस गैर कानूनी शादी में गवाह बनी महिला मोहनी को पांच साल की सजा हुई है और उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।"
लोक अभियोजक ने बताया, "ग्राम प्रधान के खिलाफ लड़कियों से बलात्कार करने और फर्जी दस्तावेज तैयार कर उनकी उम्र अधिक बताकर अनिल एवं नरेंद्र से जबरन शादी कराने का दोष सिद्ध हुआ है, जबकि अनिल एवं नरेंद्र के खिलाफ लड़कियों के अपहरण, बलात्कार एवं उनसे जबरन शादी करने का दोष सिद्ध हुआ है। मोहनी के खिलाफ नाबालिगों की फर्जी शादी में गवाह बनने का दोष सिद्ध है।"
मिश्रा ने बताया, "अनिल और नरेंद्र उर्फ नन्दू घटना के बाद से अब तक जेल में बंद हैं। ग्राम प्रधान एवं महिला जमानत पर थी। इन दोनों को भी सजा सुनाए जाने के बाद जेल भेज दिया गया है। घटना की प्राथमिकी लड़कियों के परिजनों ने दर्ज करवाई थी।
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