चारा घोटाला: सीबीआई की विशेष अदालत में पेशी के बाद वापस जेल लौटे लालू प्रसाद यादव
By कोमल बड़ोदेकर | Updated: January 29, 2018 18:46 IST2018-01-29T18:35:12+5:302018-01-29T18:46:37+5:30
हालांकि अब तक साफ नहीं हो पाया है कि पेशी के दौरान जज ने अपने फैसले में क्या सुनाया है।

चारा घोटाला: सीबीआई की विशेष अदालत में पेशी के बाद वापस जेल लौटे लालू प्रसाद यादव
'चारा घोटाला' मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव आज (सोमवार, 29 जनवरी) सीबीआई की विशेष अदालत में पेश हुए। कुछ देर तक चली सुनवाई के बाद वह वापस जेल लौट गए। हालांकि अब तक साफ नहीं हो पाया है कि पेशी के दौरान जज ने अपने फैसले में क्या सुनाया है। अदालत में लालू के बेटे तेजप्रताप ने उनसे मुलाकात की। इससे पहले विपक्षी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी ने बिरसा मुंडा जेल में लालू से मुलाकात की थी।
बीते कई दिनों से जेल में बंद लालू के साथ जगदीश शर्मा, डा. आरके राणा, बेक जुलियस, फुलचंद सिंह सहित अन्य आरोपी डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े एक मामले में जज न्यायाधीश प्रदीप कुमार के सामने पेश हुए। यह मामला करीब 139 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़े मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई।
Senior JDU leader Uday Narayan Chaudhary met Lalu Prasad Yadav in Birsa Munda Jail in Ranchi. (file pics) pic.twitter.com/Pn7OLWNXSK
— ANI (@ANI) January 29, 2018
वहीं चाईबासा (अब झारखंड का हिस्सा) कोषागार से अवैध निकासी के मामले में तत्कालीन जिला पशुपालन पदाधिकारी बीएन शर्मा ने सोमवार को सीबीआई कोर्ट में सरेंडर किया। इसके बाद बीएन शर्मा को जेल भेज दिया गया है। बता दें कि कोर्ट में हाजिर न होने के चलते अदालत ने शर्मा के खिलाफ वारंट जारी किया था।
Lalu Prasad Yadav left Ranchi Special court after hearing in Doranda Treasury matter under Fodder scam case (earlier visuals) pic.twitter.com/13J2dGOFZY
— ANI (@ANI) January 29, 2018
गौरतलब है कि 'चारा घोटाला' के एक मामले में लालू प्रसाद यादव को साढ़े तीन साल जेल की सजा सुनाई गई है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने सजा की अवधि पर बहस पूरी होने के बाद उन्हें सजा सुनाते हुए पांच लाख रुपये जुर्माना भी लगा गया था। अदालत ने बीती 23 दिसंबर को इस संबंध में लालू प्रसाद और 15 अन्य लोगों को दोषी करार दिया था।