हमला करने के मामले में तीन दोषियों को पांच-पांच साल की कैद

By भाषा | Updated: July 14, 2021 22:27 IST2021-07-14T22:27:33+5:302021-07-14T22:27:33+5:30

Five years imprisonment for three convicts in assault case | हमला करने के मामले में तीन दोषियों को पांच-पांच साल की कैद

हमला करने के मामले में तीन दोषियों को पांच-पांच साल की कैद

जींद (हरियाणा), 14 जुलाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश अराधना साहनी की अदालत ने दुकान में घुसकर हमला करने के मामले में दोषी ठहराए गए तीन लोगों को पांच-पांच साल कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 26 दिसंबर 2017 को गांव बडनपुर निवासी मनीष ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह गांव में दुकान चलाता है। उसकी गांव के ही अमरजीत से कहासुनी हो गई थी, जिसके चलते अमरजीत, सतीश तथा प्रदीप उसकी दुकान में घुस आए और हमला कर दिया, जिसमें उसे काफी चोटेa आई।

उन्होंने बताया कि सदर थाना, नरवाना की पुलिस ने मनीष की शिकायत पर तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अराधना साहनी की अदालत ने तीनों को पांच-पांच वर्ष कैद तथा 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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Web Title: Five years imprisonment for three convicts in assault case

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