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गंगा और सहायक नदियों में मूर्ति विसर्जन करने वालों पर लगेगा 50,000 रुपये का जुर्माना

By भाषा | Updated: October 4, 2019 05:51 IST

निर्देश में कहा गया है, यदि कोई आदेश का उल्लंघन करता हुआ मिला तो उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और वह राशि वसूल कर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दे दी जाएगी।

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केन्द्र ने राज्यों को निर्देश जारी कर त्योहारों के दौरान गंगा और उसकी सहायक नदियों में प्रदूषण पर नजर रखने को कहा है। साथ ही गंगा या सहायक नदियों में मूर्ति विसर्जन करने पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा की ओर से 16 सितंबर को जारी निर्देशानुसार गंगा और उसकी सहायक नदियों में किसी प्रतिमा के विसर्जन की अनुमति नहीं होनी चाहिए।

इसमें राज्य सरकार के अधिकारियों से कहा गया है कि वह गणेश चतुर्थी, विश्वकर्मा पूजा, दशहरा, दीपावली, छठ पूजा और सरस्वती पूजा जैसे त्योहारों के कारण सात दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट सौंपें।

निर्देश में कहा गया है, यदि कोई आदेश का उल्लंघन करता हुआ मिला तो उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और वह राशि वसूल कर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दे दी जाएगी। जिलाधिकारियों को इसे लागू करने को कहा गया है।

टॅग्स :मोदी सरकारनवरात्रिदिवालीदशहरा (विजयादशमी)
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