जयपुर, 15 फरवरी रकबर खान मामले में अंतिम सुनवाई छह मार्च को होगी। यह मामला राजस्थान के अलवर जिले में 2018 में गौ तस्करी के संदेह में भीड़ द्वारा युवक रकबर खान से मारपीट का है जिसकी बाद में अस्पताल में मौत हो गयी थी।
परिवादी पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता कासिम खान ने बताया कि राज्य सरकार ने मामले में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया है। अदालत ने सोमवार को मामले में आगे जिरह करने से इंकार कर दिया। अदालत मामले की अंतिम सुनवाई छह मार्च को करेगी।
इससे पूर्व पीड़ित रकबर की मां हबीबन सुलेमान और चश्मदीद गवाह असलम ने अलवर के जिला व सत्र अदालत में मामले को किसी अन्य अदालत में स्थानांतरण के लिये अर्जी लगाई थी।
अदालत में पेश अर्जी में परिवादी रकबर के परिजनों ने कहा था कि उन्हें पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद नहीं है। उनका कहना था कि पीठासीन अधिकारी सबूतों और दस्तावेजों में आरोपियों का समर्थन कर रहे हैं। उनके अनुसार आरोपी और उनके परिजन खुले तौर पर कह रहे है कि उन्होंने पीठासीन अधिकारी को अपने पक्ष में कर लिया है और निर्णय उनके पक्ष में आयेगा।
आवेदन के अनुसार, ‘‘ऐसी स्थिति में उन्हें न्याय की उम्मीद नहीं है और निष्पक्ष सुनवाई के लिये अदालत बदलने की गुहार की गई है।’’
अलवर में भीड़ द्वारा रकबर के साथ मारपीट मामले में विजय कुमार, धर्मेन्द्र यादव, परमजीत सिंह और नरेश सहित चार को गिरफ्तार किया गया था। जुलाई 2018 में अलवर के रामगढ में गौ तस्करी के संदेह में कुछ लोगों ने अकबर ऊर्फ रकबर की बुरी तरह पिटाई कर दी थी जिसकी बाद में अस्पताल में मौत हो गयी थी।
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