नयी दिल्ली, एक फरवरी दिल्ली की एक अदालत स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पुनिया की जमानत अर्जी पर मंगलवार को आदेश पारित करेगी। पुलिस ने पुनिया को सिंघू बॉर्डर प्रदर्शन स्थल से गिरफ्तार किया था।
पुनिया को पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 186, 353 और 332 सहित विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई एक प्राथमिकी के आधार पर गिरफ्तार किया था।
मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सतवीर सिंह लांबा ने आरोपी के साथ-साथ सरकारी वकील की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया।
पुनिया की ओर से पेश अधिवक्ता अकरम खान ने अदालत को बताया कि आरोपी केवल पत्रकार के तौर पर अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा था।
दिल्ली पुलिस ने अदालत से पुनिया की जमानत अर्जी खारिज करने का अनुरोध करते हुए कहा कि वह प्रदर्शनकारियों को फिर से उकसाने और विरोध स्थल पर गड़बड़ी करने में लिप्त हो सकता है।
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