एक्सक्लूसिव: चालान से पहले आएगी नियम उल्लंघन की सूचना, सरकार ने दी कैशलेस चालान की सलाह

By संतोष ठाकुर | Published: September 3, 2019 07:36 AM2019-09-03T07:36:15+5:302019-09-03T13:33:37+5:30

सभी यातायात पुलिसकर्मियों-यातायात विभाग कर्मियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी वाहन मालिकों का चालान करते हुए उनके मोबाइल नंबर जरूर अंकित करे. एक निश्चित अविध में ये डाटा परिवहन विभाग के साथ भी साझा किया जाएगा

Exclusive: notice of rule violation will come before challan, government advised cashless challan | एक्सक्लूसिव: चालान से पहले आएगी नियम उल्लंघन की सूचना, सरकार ने दी कैशलेस चालान की सलाह

एक्सक्लूसिव: चालान से पहले आएगी नियम उल्लंघन की सूचना, सरकार ने दी कैशलेस चालान की सलाह

Highlightsकेंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय ने सभी राज्यों को कहा है कि वे अपने यातायात पुलिसकर्मी और परिवहन विभाग कर्मियों को यह निर्देश दें कि चालान की पेमेंट कैशलेस या कार्ड से हासिल करें. मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि दिल्ली सहित कुछ राज्यों में नए वाहनों के पंजीकरण के समय उसके मालिक का मोबाइल नंबर भी लिया जाता है.

वाहन नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना राशि को दोगुना से तिगुना बढ़ाने के साथ ही सरकार कुछ ऐसे कदम उठाने वाली है जिससे नियमों का उल्लंघन करने वाले हर वाहन मालिक से जुर्माना हासिल किया जा सके. इसके लिए केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय ने सभी राज्य वाहन प्राधिकरण को निर्देश दिए हैं कि वे न केवल सभी नए वाहनों के पंजीकरण के समय उसके मालिक का मोबाइल नंबर पंजीकृत करे बल्कि ऐसे मामले जिसमें चालान किए गए वाहन के मालिक का नंबर नहीं है, उसका पता पुलिस-परिवहन विभाग को उपलब्ध कराते हुए उसके मालिक से वह मोबाइल नंबर भी हासिल करे जिसे वह पंजीकृत कराना चाहता है.

मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि दिल्ली सहित कुछ राज्यों में नए वाहनों के पंजीकरण के समय उसके मालिक का मोबाइल नंबर भी लिया जाता है. ऐसे में जब भी कोई वाहन कहीं नियम उल्लंघन करते हुए वीडियो कैमरों की नजर में आता है तो उसके मालिक को उससे संबंधित एसएमएस भेज दिया जाता है. उसके उपरांत फोटो सहित नियम उल्लंघन का चालान भी संबंधित वाहन मालिक तक पहुंच जाता है.

लेकिन पुराने वाहनों के मामलों में ऐसा नहीं होता है क्योंकि उस समय अधिकतर लोग कोई मोबाइल नंबर पंजीकृत नहीं कराते थे. इस समस्या से निपटने के लिए सभी वाहन प्राधिकरणों को निर्देश दिया गया है कि जब किसी ऐसे वाहन के नंबर को लेकर जानकारी हासिल की जाए जिसका नंबर पंजीकृत नहीं है तो वाहन प्राधिकरण उस वाहन मालिक के पते पर पत्र भेजकर उसे नंबर पंजीकृत कराने का निर्देश दे.

डाटा परिवहन विभाग के साथ साझा होगा 

इसके साथ ही सभी यातायात पुलिसकर्मियों-यातायात विभाग कर्मियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी वाहन मालिकों का चालान करते हुए उनके मोबाइल नंबर जरूर अंकित करे. एक निश्चित अविध में ये डाटा परिवहन विभाग के साथ भी साझा किया जाएगा, जिससे आने वाले समय में हर वाहन मालिक का पंजीकृत नंबर यातायात विभाग के पास होगा। ऐसे में चालान की सूचना आदि भेजने में काफी सहायता मिलेगी.

कैशलेस चालान की सलाह दी

केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय ने सभी राज्यों को कहा है कि वे अपने यातायात पुलिसकर्मी और परिवहन विभाग कर्मियों को यह निर्देश दें कि चालान की पेमेंट कैशलेस या कार्ड से हासिल करें. चालान की रकम क्योंकि दोगुना-तिगुना हो गई है, ऐसे में संभव है कि लोगों के पास उतने पैसे नहीं हो. इस समस्या को देखते हुए अदालत का चालान करने को वरीयता दी जाए. एक अधिकारी ने कहा कि इसके लोगों को सहायता होगी और साथ ही यह आरोप भी कम होंगे कि चालान की बढ़ी हुई राशि का डर दिखाकर पुलिसकर्मी-यातायात विभाग कर्मी लेन-देन या भ्रष्टाचार कर रहे हैं.

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