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EPFO ने बताया उच्च पेंशन के आवेदन का आसान तरीका, अब इन आसान स्टेप के जरिए कर पाएंगे अप्लाई

By अंजली चौहान | Updated: June 15, 2023 16:03 IST

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पात्र कर्मचारियों के लिए उच्च पेंशन में आवेदन प्रक्रिया को आसान बना दिया है।

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ठळक मुद्देकर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पात्र कर्मचारियों के लिए उच्च पेंशन में आवेदन प्रक्रिया को आसान बना दिया है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के प्रावधानों के अंर्तगत ये फैसला किया गया परिपत्र का उद्देश्य उच्च पेंशन का दावा करने के तरीके पर अधिक स्पष्टता प्रदान करना है।

नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने योग्य कर्मचारियों के लिए उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है।

ईपीएफओ ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के प्रावधानों के अनुसार, अनिवार्य 15,000 रुपये की वैधानिक सीमा से परे, उच्च वेतन पर पेंशन की गणना करने की विधि के बारे में ऐलान किया है। 

इसके तहत अब कर्मचारी वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं और यह ईपीएफओ के फील्ड अधिकारियों द्वारा सत्यापन के बाद लागू होगा। 

गौरतलब है कि ईपीएफओ ने एक परिपत्र जारी किया है, जो दस्तावेजों की एक सूची देता है जो एक योग्य कर्मचारी को संयुक्त पेंशन आवेदन पत्र के साथ जमा करना चाहिए।

ईपीएफओ के परिपत्र में ईपीएफ योजना के तहत उच्च पेंशन के लिए आवेदन स्वीकार करने के लिए फील्ड कार्यालयों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का भी उल्लेख है। 

बताया जा रहा है कि इस परिपत्र का उद्देश्य उच्च पेंशन का दावा करने के तरीके पर अधिक स्पष्टता प्रदान करना है। 14 जून को जारी सर्कुलर उन पात्र कर्मचारियों पर लागू होता है जो अपने नियोक्ता से संयुक्त अनुरोध/उपक्रम/अनुमति का प्रमाण नहीं दिखा सकते हैं।

मालूम हो कि नवंबर 2022 के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि जो कर्मचारी 1 सितंबर, 2014 से पहले या 1 सितंबर, 2014 को ईपीएफ योजना का हिस्सा थे लेकिन उच्च पेंशन के लिए आवेदन नहीं कर सके, वे अब चार महीने के भीतर नए सिरे से आवेदन जमा कर सकते हैं। उसी के लिए अंतिम तिथि बाद में 26 जून, 2023 तक बढ़ा दी गई थी।

यहां जानें उचित प्रक्रिया

- भविष्य निधि योगदान के एक नियोक्ता के हिस्से को कर्मचारी के वेतन पर 5000/ 6500/15000  रुपये प्रति माह की वैधानिक वेतन सीमा से अधिक कर दिया गया है। 

- विप्रेषण की गणना उस दिन से की जानी चाहिए जिस दिन वेतन की सीमा से अधिक हो या 16 नवंबर, 1995, जो भी बाद में हो, सेवानिवृत्ति या अधिवर्षिता की तारीख तक। 

- फील्ड कार्यालयों को यह देखना चाहिए कि नियोक्ता द्वारा देय प्रशासनिक शुल्क ऐसे उच्च वेतन पर जमा कर दिए गए हैं।

- प्राप्त अंशदान के आधार पर कर्मचारी के ईपीएफ खाते को ईपीएफएस, 1952 के पैरा 60 के अनुसार ब्याज सहित अद्यतन किया जाना चाहिए।

जानकारी के अनुसार, ईपीएफओ फील्ड कार्यालयों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि संयुक्त पेंशन आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित में से कम से कम एक दस्तावेज जमा किया गया हो...

- विकल्प/संयुक्त विकल्पों के सत्यापन के लिए आवेदन के साथ नियोक्ता द्वारा प्रस्तुत वेतन विवरण। 

- नियोक्ता द्वारा प्रमाणित कोई भी वेतन पर्ची/पत्र

- नियोक्ता से संयुक्त अनुरोध और उपक्रम की प्रति

- 4.11.2022 से पहले जारी पीएफ कार्यालय से पत्र, उच्च मजदूरी पर पीएफ योगदान का संकेत। 

टॅग्स :EPFOभारतकर्मचारी भविष्य निधि संगठन
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