लाइव न्यूज़ :

निर्वाचन आयोगः मतदाताओं को राहत की खबर?, मतदान केंद्रों पर मोबाइल फोन जमा करने की सुविधा, बिहार चुनाव में लागू

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: May 24, 2025 03:55 IST

मतदान केंद्रों के प्रवेश द्वार से 200 मीटर की दूरी पर अनौपचारिक मतदाता पहचान पर्चियां वितरित करने के लिए बूथ स्थापित करने की इजाजत थी।

Open in App
ठळक मुद्देदोनों प्रमुख सुधार सबसे पहले बिहार में लागू किए जाएंगे।साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं।मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति होगी, वह भी बंद अवस्था में।

नई दिल्लीः निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सहूलियत के लिए मतदान केंद्रों पर मोबाइल फोन जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराने का शुक्रवार को फैसला किया। आयोग ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को मतदान केंद्रों के प्रवेश द्वार से 100 मीटर की दूरी पर अनौपचारिक मतदाता पहचान पर्चियां वितरित करने के लिए बूथ स्थापित करने की अनुमति देने का भी निर्णय लिया। अभी तक, मतदान केंद्रों के प्रवेश द्वार से 200 मीटर की दूरी पर अनौपचारिक मतदाता पहचान पर्चियां वितरित करने के लिए बूथ स्थापित करने की इजाजत थी।

आयोग के मुताबिक, ये दोनों प्रमुख सुधार सबसे पहले बिहार में लागू किए जाएंगे, जहां इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। उसने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल फोन के बढ़ते इस्तेमाल और मतदान के दिन न केवल मतदाताओं, बल्कि वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और दिव्यांगों के सामने आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्रों के ठीक बाहर मोबाइल फोन जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला किया गया है। आयोग ने कहा, “मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे तक ही मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति होगी, वह भी बंद अवस्था में।

प्रवेश द्वार के पास साधारण ‘पिजनहोल बॉक्स’ या ‘जूट बैग’ उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें मतदाता अपने मोबाइल फोन जमा करा सकेंगे। मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत नहीं होगी।” हालांकि, उसने कहा कि मतदान अधिकारी प्रतिकूल स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर कुछ मतदान केंद्रों को इस प्रावधान से छूट दे सकते हैं।

आयोग ने स्पष्ट किया कि निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49एम का सख्ती से पालन जारी रहेगा। यह नियम मतदान केंद्र के भीतर मतदान की गोपनीयता सुनिश्चित करता है। आयोग ने कहा कि मतदान के दिन बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के इरादे से उसने चुनावी कानूनों के अनुसार राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए बूथ स्थापित करने की अनुमेय सीमा को मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार से 100 मीटर तक करने का फैसला किया है। हालांकि, मतदान के दिन मतदान केंद्र के चारों ओर 100 मीटर की परिधि में चुनाव प्रचार की अनुमति नहीं होगी।

आयोग ने कहा, “मतदान के दिन मतदाता अगर आयोग की ओर से जारी आधिकारिक मतदाता पहचान पर्चियां (वीआईएस) अपने साथ लेकर नहीं आते हैं, तो उम्मीदवार उन्हें अनौपचारिक पहचान पर्चियां जारी करने के लिए अब मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी पर बूथ स्थापित कर सकेंगे।” एक ‘मतदान स्थल’, जैसे कि किसी स्कूल में एक से अधिक मतदान केंद्र हो सकते हैं।

टॅग्स :चुनाव आयोगबिहारविधानसभा चुनाव
Open in App

संबंधित खबरें

भारतपश्चिम बंगाल चुनावः 4660 अतिरिक्त मतदान केंद्र?, कुल संख्या 85379 और 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में पड़ेंगे वोट

ज़रा हटकेपटना स्थित राज्य महिला आयोग के दफ्तर में प्रेमी जोड़े ने की शादी, लड़के ने आयोग के सदस्यों की मौजूदगी में लड़की की मांग भरी

क्राइम अलर्ट2017 में रानी कुमारी से शादी, एक बेटा हुआ?, ससुराल बुलाकर पत्नी ने प्रेमी मो. शहजाद के साथ मिलकर पति महेश्वर राय को मार डाला, दुपट्टे से गला घोंटा

भारतमुख्यमंत्री नीतीश को जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा को लेकर सियासत, तेजस्वी ने कहा- ‘असम्‍मान जनक विदाई’, नीरज कुमार बोले- लालू जी की तरह परिवार को सीएम नहीं बनाएंगे?

क्राइम अलर्टमालदा में 7 न्यायिक अधिकारी को बनाया बंधक?, बागडोगरा हवाई अड्डे से मुख्य आरोपी अधिवक्ता मोफक्करुल इस्लाम अरेस्ट, अब तक 35 अरेस्ट, वीडियो

भारत अधिक खबरें

भारतअल्केमिस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड केस से अलग हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन, आखिर कारण

भारतLPG Cylinder Update: सिलेंडर के लिए अब लंबी वेटिंग खत्म! दिल्ली में बस ID कार्ड दिखाओ और 5KG सिलेंडर पाओ

भारतबाबा विश्वनाथ और ‘काशी कोतवाल’ काल भैरव में दर्शन-पूजन, सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे मंदिर, वीडियो

भारतTamil Nadu Election 2026: क्या CBSE का नया सिलेबस भाषा विवाद की जड़? सीएम स्टालिन ने कहा- "भाषा थोपने का सुनियोजित प्रयास"

भारतFire Accident: ONGC मुंबई हाई प्लेटफॉर्म पर भीषण आग, 10 लोग घायल; राहत और बचाव कार्य जारी