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ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत का किया विरोध, जमानत शर्तों का पालन न करने का लगाया आरोप

By अंजली चौहान | Updated: August 16, 2023 20:48 IST

प्रवर्तन निदेशालय के प्रतिनिधि ने रॉबर्ट वाड्रा द्वारा जमानत शर्तों के उल्लंघन के उदाहरणों का खुलासा करते हुए एक अतिरिक्त हलफनामा प्रस्तुत करने के अपने इरादे पर प्रकाश डाला।

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ठळक मुद्देईडी ने रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत को दी चुनौती ईडी का दावा वाड्रा जमानत शर्तों का पालन नहीं कर रहे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसे हैं रॉबर्ट वाड्रा

नई दिल्ली: पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दमाद रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किले बढ़ती नजर आ रही है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा को दी गई अग्रिम जमानत का विरोध किया है।

ईडी का दावा है कि जमानत शर्तों का पालन नहीं किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय के प्रतिनिधि ने रॉबर्ट वाड्रा द्वारा जमानत शर्तों के उल्लंघन के उदाहरणों का खुलासा करते हुए एक अतिरिक्त हलफनामा प्रस्तुत करने के अपने इरादे पर प्रकाश डाला। वकील ने अदालत के सामने जानकारी पेश करने के लिए एक संक्षिप्त अवधि का अनुरोध किया है। 

कोर्ट में इसका जवाब देते हुए न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन ने ईडी को पूरक हलफनामा दायर करने के लिए दो सप्ताह की अवधि दी। मामला सितंबर में आगे विचार के लिए निर्धारित है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पहले उच्च न्यायालय को हिरासत में रहते हुए रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ करने की अपनी इच्छा के बारे में सूचित किया था जिसमें उनके और जांच के तहत मनी चेन के बीच सीधा संबंध होने का दावा किया गया था। एजेंसी ने यह भी दलील दी कि वाड्रा जांच में सहयोग के लिए आगे नहीं आ रहे हैं।

मनी लॉन्ड्रिंग का सामना कर रहे प्रियंका गांधी के पति 

गौरतलब है कि रॉबर्ट वाड्रा वर्तमान में लंदन में 12, ब्रायनस्टन स्क्वायर पर स्थित एक संपत्ति के अधिग्रहण से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे हैं।

जिसकी अनुमानित कीमत 1.9 मिलियन पाउंड (₹17 करोड़ से अधिक के बराबर) है। मामले की जांच धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के ढांचे के भीतर की जा रही है।

इसके जवाब में वाड्रा के वकील ने ईडी के आरोपों को खारिज कर दिया है। वकील ने जांच में अपने मुवक्किल के सहयोग और जब भी अनुरोध किया गया एजेंसी के सामने लगातार उपस्थित होने पर जोर दिया।

जानकारी के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय की याचिका में 1 अप्रैल, 2019 को एक ट्रायल कोर्ट द्वारा रॉबर्ट वाड्रा को दी गई अग्रिम जमानत को चुनौती दी गई थी।

रॉबर्ट वाड्रा ने याचिका का प्रतिवाद करते हुए कहा कि ऐसा कोई एक भी अवसर नहीं था जब उन्होंने असहयोग प्रदर्शित किया हो। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना शून्य है, यह देखते हुए कि एजेंसी ने मामले से संबंधित सभी दस्तावेजों को पहले ही जब्त कर लिया है।

वाड्रा का कहना है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। रॉबर्ट वाड्रा ने ईडी के इस दावे का जवाब देते हुए कहा कि उनके भागने का खतरा है, "प्रेस रिपोर्ट पढ़ने के बाद स्वेच्छा से विदेश से भारत लौटने पर प्रतिवादी (रॉबर्ट वाड्रा) के आचरण से यह स्पष्ट हो गया कि ईडी उनकी जांच कर रही है।" उनका देश से भागने का कोई इरादा नहीं था और उन्होंने भारत में रहकर नाम साफ़ करने का दृढ़ संकल्प किया था।

रॉबर्ट वाड्रा को अग्रिम जमानत देते हुए ट्रायल कोर्ट ने आदेश दिया था कि वह बिना पूर्व अनुमति के देश छोड़ने से बचें। इसके अलावा उन्हें जांच अधिकारी द्वारा बुलाए जाने पर जांच में भाग लेने का निर्देश दिया गया था।

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