ईडी ने धन शोधन मामले में अदालत में पत्रकार की जमानत याचिका का विरोध किया

By भाषा | Updated: September 8, 2021 21:38 IST2021-09-08T21:38:58+5:302021-09-08T21:38:58+5:30

ED opposes journalist's bail plea in court in money laundering case | ईडी ने धन शोधन मामले में अदालत में पत्रकार की जमानत याचिका का विरोध किया

ईडी ने धन शोधन मामले में अदालत में पत्रकार की जमानत याचिका का विरोध किया

नयी दिल्ली, आठ सितंबर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली उच्च न्यायालय में पत्रकार राजीव शर्मा की जमानत याचिका का विरोध किया है जिसे चीनी खुफिया अधिकारियों को संवेदनशील जानकारी देने का आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

ईडी ने कहा कि शर्मा द्वारा किये गए अपराध का प्रभाव सीमापार देखने को मिल सकता है। जांच एजेंसी ने कहा कि अगर आरोपी को छोड़ दिया गया तो वह आगे की जांच के लिए उपलब्ध नहीं होगा। ईडी ने न्यायालय में कहा कि चूंकि शर्मा ने विदेशी यात्राओं के दौरान कथित तौर पर चीनी खुफिया अधिकारियों को गोपनीय जानकारी दी, इसलिए अपराध का कुछ हिस्सा विदेश में किया गया।

एजेंसी ने जमानत याचिका पर सात सितंबर को दाखिल किये गए अपने जवाब में कहा, “चूंकि राजीव शर्मा ने विभिन्न देशों की अपनी यात्रा के दौरान अपराध किया इसलिए इस मामले में इस अपराध का असर सीमापार देखने को भी मिल सकता है।”

न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने 26 अगस्त को एजेंसी को इस मामले में अपनी स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था और मामले की अगली सुनवाई के लिए नौ सितंबर की तारीख तय की थी।

एजेंसी का आरोप है कि शर्मा ने जांच में सहयोग नहीं किया और अपनी बेगुनाही के समर्थन में प्रथम दृष्टया भी कोई साक्ष्य पेश नहीं कर सका।

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Web Title: ED opposes journalist's bail plea in court in money laundering case

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