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इस दिवाली दिल्ली-NCR में होगी आतिशबाजी, सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की दी मंजूरी

By अंजली चौहान | Updated: October 15, 2025 11:32 IST

Supreme Court on Diwali Firecrackers: दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई के कुछ दिनों बाद, सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के दौरान दिल्ली-एनसीआर में हरित पटाखों की बिक्री और फोड़ने की अनुमति दे दी।

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Supreme Court on Diwali Firecrackers: राजधानी दिल्ली और एनसीआर में इस साल दिवाली पर ग्रीन पटाखों के जलाने की अनुमति है। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से पहले बड़ा फैसला लेते हुए दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में 18 से 21 अक्टूबर तक हरित पटाखों की बिक्री और फोड़ने की अनुमति दे दी। यह आदेश दिल्ली सरकार द्वारा दिवाली पर प्रमाणित हरित पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति मांगने के लिए शीर्ष अदालत का रुख करने के कुछ दिनों बाद आया है।

आदेश सुनाते हुए, अदालत ने कहा कि केवल राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी) और पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो) द्वारा प्रमाणित हरित पटाखों को ही परीक्षण के आधार पर अनुमति दी जाएगी।

हरित पटाखों के इस्तेमाल पर शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित कुछ शर्तें इस प्रकार हैं:

केवल सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ने की अनुमति है।बिक्री जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित स्थानों से होगी।

गश्ती दल हरित पटाखा निर्माताओं की नियमित जाँच करेगा और वेबसाइट पर क्यूआर कोड अपलोड किए जाएँगे।

एनसीआर क्षेत्र के बाहर से कोई भी पटाखा नहीं लाया जा सकेगा।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 21 अक्टूबर तक वायु गुणवत्ता की निगरानी करेंगे, रेत और पानी के नमूने एकत्र करेंगे और रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

नकली पटाखे पाए जाने पर लाइसेंस निलंबित किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह तीन हफ्ते बाद मामले की फिर से निगरानी करेगा।

एक अस्थायी व्यवस्था के रूप में, पीठ ने एक विस्तृत रूपरेखा तैयार की। पीठ ने कहा कि पटाखे केवल निर्दिष्ट बिक्री केंद्रों से ही बेचे जा सकते हैं और गश्ती दलों को निर्माताओं की नियमित जाँच करनी चाहिए। हरित पटाखों के क्यूआर कोड आधिकारिक वेबसाइटों पर अपलोड किए जाने चाहिए ताकि उनका पता लगाया जा सके।

पीठ ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य "त्योहारों के मौसम में लोगों की भावनाओं, उद्योग की आजीविका संबंधी चिंताओं और स्वच्छ हवा के अधिकार" के बीच संतुलन बनाना है।

बुधवार का आदेश पिछले हफ़्ते हुई एक सुनवाई पर आधारित है, जब अदालत ने कहा था कि वह दिवाली के दौरान परीक्षण के तौर पर पटाखों की अनुमति देने के लिए इच्छुक है, जबकि पर्यावरण विशेषज्ञों और अदालत द्वारा नियुक्त न्यायमित्र ने आगाह किया था कि इसे लागू करना एक चुनौती बनी हुई है।

उस समय, केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी थी कि केवल NEERI (राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान) द्वारा अनुमोदित हरित पटाखों की ही अनुमति होगी और पारंपरिक आतिशबाजी पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि "बच्चों को धूमधाम से दिवाली मनाने" की अनुमति दी जाए, साथ ही आश्वासन दिया कि सरकार कड़ी निगरानी बनाए रखेगी।

हालांकि, विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इस तरह की ढील वर्षों की प्रगति पर पानी फेर सकती है। 

टॅग्स :दिवालीसुप्रीम कोर्टदिल्ली-एनसीआर
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