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खंडपीठ ने पलटा एकल पीठ का फैसला

By भाषा | Updated: August 31, 2021 23:57 IST

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने डीओईएसीसी/एनआईईएलआईटी सोसाइटी के 'ओ' लेवल कंप्यूटर पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र को कंप्यूटर विज्ञान से बीटेक, बीएससी या बीसीए के बराबर नहीं माने जाने के एकल पीठ के आदेश को पलट दिया है। यह आदेश उन अभ्यर्थियों के लिए एक झटका है, जिन्होंने उप निरीक्षक के 136 पदों, सहायक उपनिरीक्षक (मिनिस्टीरियल) के 303 पदों तथा सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) के 170 पदों के लिए 26 दिसंबर 2016 को प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर आवेदन किए हैं। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की पीठ ने हाल में यह आदेश पारित करते हुए कहा कि जब एक विशिष्ट संस्थान से 'ओ' लेवल के प्रमाण पत्र को वैधानिक नियमों के तहत वैध माना गया है, तब एकल पीठ को न्यायिक समीक्षा करके अपना नजरिया पेश नहीं करना चाहिए। खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार द्वारा एकल पीठ के 26 मार्च 2021 के फैसले के खिलाफ दाखिल विशेष याचिकाओं पर दिया। अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता उदय वीर सिंह ने राज्य सरकार की तरफ से दलील देते हुए कहा कि एकल पीठ का फैसला अन्य पीठों द्वारा निकाले गए निष्कर्षों के खिलाफ है, जिनमें पहले ही कहा जा चुका है कि अगर किसी नौकरी के विज्ञापन में कोई विशिष्ट योग्यता को वांछित किया गया है तो अदालत उस योग्यता का कोई विकल्प नहीं दे सकती।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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