लाइव न्यूज़ :

धनबादः उत्तम आनंद हत्याकांड मामले में आरोपी लखन और राहुल वर्मा दोषी करार, सजा का ऐलान 6 अगस्त को, 28 जुलाई 2021 को हत्या, 28-2022 को दोषी

By एस पी सिन्हा | Updated: July 28, 2022 19:04 IST

धनबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद को 28 जुलाई 2021 की सुबह ऑटो से रौंद कर हत्या की गई थी. उस वक्त रणधीर वर्मा चौक के समीप मॉर्निंग वॉक कर रहे थे.

Open in App
ठळक मुद्देघटना के बाद ऑटो सवार भाग निकले थे.धनबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए धर दबोचा था. सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक अमित जिंदल ने 169 गवाहों में से 58 गवाहों की गवाही कराई थी.

धनबादः झारखंड में धनबाद जिला सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद हत्याकांड मामले में कोर्ट ने दोनों आरोपी को दोषी करार दिया है. आरोपी लखन वर्मा और राहुल वर्मा की सजा का ऐलान 6 अगस्त को किया जाएगा. सीबीआई की विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक ने यह फैसला सुनाया है.

यह फैसला ठीक उसी तारीख को सुनाया गया है, जिस तारीख को एक साल पहले (2021) जज उत्तम आनंद की हत्या की गई थी. उल्लेखनीय है कि धनबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद को 28 जुलाई 2021 की सुबह ऑटो से रौंद कर हत्या की गई थी. उस वक्त वह रणधीर वर्मा चौक के समीप मॉर्निंग वॉक कर रहे थे. घटना के बाद ऑटो सवार भाग निकले थे.

धनबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन्हें धर दबोचा था. 20 अक्तूबर 2021 को सीबीआई ने जेल में बंद ऑटो चालक लखन वर्मा व उसके सहयोगी राहुल वर्मा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. अदालत ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध आरोप गठित कर केस की सुनवाई शुरू की थी. अभियोजन पक्ष की ओर से सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक अमित जिंदल ने 169 गवाहों में से 58 गवाहों की गवाही कराई थी.

सीबीआई ने दावा किया कि दोनों आरोपी ने जानबूझकर टक्कर मारी जिससे उनकी मौत हो गई. घटना का सीसीटीवी से यह स्पष्ट होता है कि यह हादसा नहीं था बल्कि धक्का मारा गया था. बता दें कि जज उत्तम आनंद की हत्या मामले को झारखंड हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने स्वत संज्ञान लिया था.

मामले की गंभीरता को देखते हुए झारखंड हाइकोर्ट ने उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था. एसआईटी गठित कर मामले की जांच की जा रही थी. इसी बीच राज्य सरकार ने मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा की.

केंद्र की अनुमति मिलने के बाद सीबीआई ने मामले को हैंड ओवर लेते हुए प्राथमिकी दर्ज की और जांच शुरू कर दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने जज उत्तम आनंद हत्याकांड में सुनवाई करते हुए सीबीआई को निर्देश दिया था कि जांच का स्टेटस रिपोर्ट झारखंड हाईकोर्ट को सौंपे. हाईकोर्ट जांच की मॉनिटरिंग करता रहेगा.

टॅग्स :झारखंडDhanbadकोर्टसीबीआईसुप्रीम कोर्ट
Open in App

संबंधित खबरें

भारतझारखंड में संभावित सियासी उलटफेर की खबरों पर कोई भी नेता खुलकर बोलने को नहीं है तैयार, सियासी गलियारे में अटकलों का बाजार है गरम

भारतSupreme Court: बांग्लादेश से गर्भवती महिला और उसके बच्चे को भारत आने की अनुमति, कोर्ट ने मानवीय आधार पर लिया फैसला

भारतबिहार के बाद क्या झारखंड में भी बनेगी एनडीए सरकार, भाजपा-झामुमो के बीच खिचड़ी पकने की चर्चा से बढ़ा सियासी पारा

क्रिकेटटीम इंडिया से बाहर, 10 चौका, 8 छक्का, 50 गेंद और नाबाद 113 रन?, त्रिपुरा बॉलर पर टूटे इशान किशन

भारतआपको बता दूं, मैं यहां सबसे छोटे... सबसे गरीब पक्षकार के लिए हूं, जरूरत पड़ी तो मध्य रात्रि तक यहां बैठूंगा, प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा

भारत अधिक खबरें

भारतशशि थरूर को व्लादिमीर पुतिन के लिए राष्ट्रपति के भोज में न्योता, राहुल गांधी और खड़गे को नहीं

भारतIndiGo Crisis: सरकार ने हाई-लेवल जांच के आदेश दिए, DGCA के FDTL ऑर्डर तुरंत प्रभाव से रोके गए

भारतबिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र हुआ अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित, पक्ष और विपक्ष के बीच देखने को मिली हल्की नोकझोंक

भारतBihar: तेजप्रताप यादव ने पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर

भारतबिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम हुआ लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज, संस्थान ने दी बधाई