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धनबादः उत्तम आनंद हत्याकांड मामले में आरोपी लखन और राहुल वर्मा दोषी करार, सजा का ऐलान 6 अगस्त को, 28 जुलाई 2021 को हत्या, 28-2022 को दोषी

By एस पी सिन्हा | Updated: July 28, 2022 19:04 IST

धनबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद को 28 जुलाई 2021 की सुबह ऑटो से रौंद कर हत्या की गई थी. उस वक्त रणधीर वर्मा चौक के समीप मॉर्निंग वॉक कर रहे थे.

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ठळक मुद्देघटना के बाद ऑटो सवार भाग निकले थे.धनबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए धर दबोचा था. सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक अमित जिंदल ने 169 गवाहों में से 58 गवाहों की गवाही कराई थी.

धनबादः झारखंड में धनबाद जिला सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद हत्याकांड मामले में कोर्ट ने दोनों आरोपी को दोषी करार दिया है. आरोपी लखन वर्मा और राहुल वर्मा की सजा का ऐलान 6 अगस्त को किया जाएगा. सीबीआई की विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक ने यह फैसला सुनाया है.

यह फैसला ठीक उसी तारीख को सुनाया गया है, जिस तारीख को एक साल पहले (2021) जज उत्तम आनंद की हत्या की गई थी. उल्लेखनीय है कि धनबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद को 28 जुलाई 2021 की सुबह ऑटो से रौंद कर हत्या की गई थी. उस वक्त वह रणधीर वर्मा चौक के समीप मॉर्निंग वॉक कर रहे थे. घटना के बाद ऑटो सवार भाग निकले थे.

धनबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन्हें धर दबोचा था. 20 अक्तूबर 2021 को सीबीआई ने जेल में बंद ऑटो चालक लखन वर्मा व उसके सहयोगी राहुल वर्मा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. अदालत ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध आरोप गठित कर केस की सुनवाई शुरू की थी. अभियोजन पक्ष की ओर से सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक अमित जिंदल ने 169 गवाहों में से 58 गवाहों की गवाही कराई थी.

सीबीआई ने दावा किया कि दोनों आरोपी ने जानबूझकर टक्कर मारी जिससे उनकी मौत हो गई. घटना का सीसीटीवी से यह स्पष्ट होता है कि यह हादसा नहीं था बल्कि धक्का मारा गया था. बता दें कि जज उत्तम आनंद की हत्या मामले को झारखंड हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने स्वत संज्ञान लिया था.

मामले की गंभीरता को देखते हुए झारखंड हाइकोर्ट ने उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था. एसआईटी गठित कर मामले की जांच की जा रही थी. इसी बीच राज्य सरकार ने मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा की.

केंद्र की अनुमति मिलने के बाद सीबीआई ने मामले को हैंड ओवर लेते हुए प्राथमिकी दर्ज की और जांच शुरू कर दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने जज उत्तम आनंद हत्याकांड में सुनवाई करते हुए सीबीआई को निर्देश दिया था कि जांच का स्टेटस रिपोर्ट झारखंड हाईकोर्ट को सौंपे. हाईकोर्ट जांच की मॉनिटरिंग करता रहेगा.

टॅग्स :झारखंडDhanbadकोर्टसीबीआईसुप्रीम कोर्ट
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