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शासन निर्णय के बावजूद देरी से जागा राज्य शिक्षा संचालनालय, आरटीई प्रवेश आयु सीमा बढ़ाने का आदेश जारी करने में लगा दिए 17 महीने

By रियाज अहमद | Updated: March 4, 2022 15:33 IST

सितंबर 2020 में ही सरकार ने आरटीई में प्रवेश की आयु सीमा बढ़ाने की अधिसूचना जारी कर दी थी। इस लिहाज से शासन निर्णय के बावजूद करीब 17 महीने बाद आयु सीमा बढ़ाने का आदेश जारी किया गया है।

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ठळक मुद्देसितंबर 2020 में ही सरकार ने RTE में प्रवेश की आयु सीमा बढ़ाने की अधिसूचनाशासन निर्णय के बावजूद 17 महीने बाद आयु सीमा बढ़ाने का आदेश जारी किया गया

नागपुर: राज्य प्राथमिक शिक्षा संचालनालय ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 में आरटीई अंतर्गत प्रवेश की आयु सीमा बढ़ाई है। लेकिन यह आदेश देरी से जारी हुआ है जबकि सितंबर 2020 में ही सरकार ने आरटीई में प्रवेश की आयु सीमा बढ़ाने की अधिसूचना जारी कर दी थी। इस लिहाज से शासन निर्णय के बावजूद करीब 17 महीने बाद आयु सीमा बढ़ाने का आदेश जारी किया गया है।

आरटीई से जुड़े संगठनों का कहना है कि सालभर पहले अधिसूचना जारी होने के बावजूद शिक्षा उपसंचालक ने इस पर कोई बैठक तक नहीं बुलाई। नियोजन को लेकर कोई पहल नहीं की गई और अब आरटीई प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि के दिन यह आदेश जारी किया गया। हालांकि इस दिन से ही प्रशासन ने आरटीई के लिए आवेदन की तिथि 10 मार्च तक बढ़ा दी है, लेकिन आरटीई से जुड़े संगठनों का कहना है कि यही आदेश पहले जारी किया गया होता तो पालकों को परेशानी नहीं होती।

आरटीई अंतर्गत प्रवेश की आवेदन प्रक्रिया के लिए पालकों को जाति प्रमाणपत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र, आधार कार्ड अपडेट, रेंटल एग्रीमेंट सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज तैयार करने होते हैं। इसमें काफी समय लग जाता है। ऐसे में महज आवेदन की तारीख महज दस दिन शेष रहते आयुसीमा बढ़ाने का आदेश जारी होने से उन पालकों के लिए कठिन होगा जिनके बच्चों की आयुसीमा पुराने आदेश अनुसार खत्म हो चुकी थी।

यह आदेश पहले ही जारी हो जाता तो उन्हें तकलीफ नहीं होती। कम समय होने से अनेक बच्चे आयुसीमा में होने के बावजूद मुफ्त शिक्षा के अधिकार से वंचित रह जाएंगे। बता दें कि प्राथमिक शिक्षा संचालनालय ने आरटीई अंतर्गत 25 प्रतिशत प्रवेश के लिए प्ले ग्रुप/नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी, कक्षा पहली तक प्रवेश की आयु सीमा बढ़ाने को लेकर विभागीय शिक्षा उपसंचालक, जिला परिषद शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक) को आदेश जारी किया है।

इसके तहत नर्सरी के लिए आयुसीमा 1 जुलाई 4 वर्ष 5 महीने 30 दिन होगी। जूनियर केजी 5 वर्ष 5 महीने 30 दिन, सीनियर केजी 6 वर्ष 5 महीने 30 और पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आयुसीमा 7 वर्ष 5 महीने 30 दिन होगी।

सभी शालाओं को भेजा गया पत्र

शासन निर्णय अनुसार ही प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने आरटीई अंतर्गत प्रवेश की आयुसीमा बढ़ाने का आदेश जारी किया है। हमने नागपुर की सभी शालाओं को आज ही पत्र जारी कर शिक्षा निदेशालय से अवगत कराया दिया है। आदेश जारी करने का फैसला शिक्षा निदेशालय के स्तर पर हुआ है।- रवींद्र काटोलकर, शिक्षा अधिकारी (प्राथमि) जि.प.

आवेदन की तिथि बढ़ाकर 31 मार्च तक करें

पालकों को आवेदन के लिए अब भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आयु सीमा बढ़ाने का शासन निर्णय पहले ही आया था, लेकिन इसे अनदेखा किया जाता रहा। विलंब से आदेश जारी होने के कारण अनेक विद्यार्थियों का नुकसान हुआ है, इसलिए आरटीई प्रवेश के आवेदन की तारीख बढ़ाकर 31 मार्च तक करें. ताकि पालकों को दस्तावेज तैयार करने पर्याप्त समय मिल सकें।- मो. शाहिद शरीफ, अध्यक्ष आरटीई एक्शन कमेटी

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