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ट्विन टावर को गिराए जाने से निकलेगा धूल का गुबार, नोएडा अथॉरिटी ने बताया क्या है प्रदूषण से निपटने की योजना

By शिवेंद्र राय | Updated: August 28, 2022 14:24 IST

सर्वोच्च न्यायालय ने 2021 में कहा था कि टावरों का निर्माण अवैध रूप से किया गया है। ट्विन टावर के ढहने के 10 मिनट बाद तक धूल का गुबार रहेगा। टावर के ध्वस्त होने पर 55 हजार टन से ज्यादा मलबा निकलने का अनुमान है। जिसे हटाने में तीन महीने का समय लगेगा।

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ठळक मुद्देनोएडा अथॉरिटी ने बनाया है धूल से निपटने का प्लानट्विन टावर को गिराए जाने से करीब 28 हजार मीट्रिक टन मलबा निकलेगाआने वाले कई दिनों तक इलाक़े में पानी का छिड़काव किया जाएगा

नोएडा: नोएडा के सेक्टर 93ए में सुपरटेक ट्विन टावरों को ध्वस्त करने बाद आवासीय परिसरों के निकट धूल से होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए नोएडा अथॉरिटी ने खास तैयारी की है। नोएडा अथॉरिटी की तरफ से ट्वीट कर ध्वस्तीकरण के बाद उड़ने वाली धूल से निपटने का प्लान बताया गया है। नोएडा अथॉरिटी ने बताया है कि सुपरटेक के ट्विन टावर को गिराने के बाद पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, फुटपाथ, सेंट्रल वर्ज और पेड़ पौधों की धुलाई के लिए वाटर टैंकर्स, मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन और सफाई कर्मचारियों की तैनाती की गई है।

इसके साथ ही सड़कों, फुटपाथ, पार्क, सेंट्रल वर्ज, पेड़-पौधों की धुलाई के लिए 100 वाटर टैंकों की व्यवस्था भी की गई है। ध्वस्तीकरण के बाद आसपास के इलाकों में मौजूद पेड़ पौधों पर जमी धूल को भी तुरंत हटाने की पूरी तैयारी की गई है। नोएडा अथॉरिटी ने यह भी कहा है कि प्रदूषण से निपटने के लिए आने वाले कई दिनों तक इलाक़े में पानी का छिड़काव किया जाएगा।

ट्विन टावर को गिराए जाने से करीब 28 हजार मीट्रिक टन मलबा निकलेगा। इसका निस्तारण भी एक बड़ी चुनौती होगी। नोएडा अथॉरिटी ने बताया है कि मलबे का निस्तारण मानकों के अनुसार किया जाएगा। ट्विन टावर को गिराए जाने के दौरान एहतियात के तौर पर आसपास की सड़कों को बंद रखा जाएगा। पूरे इलाके को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है।

सुपरटेक ट्विन टावरों गिराने के दौरान क्षेत्र में एनडीआरएफ के अलावा  560 पुलिस कर्मी, रिजर्व फोर्स के 100 लोग, 4 क्विक रिस्पांस टीमें भी यहां तैनात हैं। नोएडा अथॉरिटी की तरफ से बताया गया है कि ट्विन टावर ध्वस्तीकरण के दौरान एटीएस विलेज, सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट सोसायटी एवं टावर के आस-पास रहने वाले निवासी अपने वाहनों को बॉटनिकल गार्डन मल्टीलेवल पार्किंग एवं नया बस अडडा सैक्टर 82 में पार्क कर सकते है।

बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने 2021 में कहा था कि टावरों का निर्माण अवैध रूप से किया गया है। इस तथ्य का हवाला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने नोएडा ट्विन टावर्स को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। 

टॅग्स :Noida AuthorityनॉएडाएनडीआरएफNoida PoliceNDRF
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