दिल्ली हिंसा: केजरीवाल सरकार ने क्षतिग्रस्त मकानों के लिए बढ़ाई मुआवजा राशि, जानें कितने रुपये मिलेंगे

By भाषा | Updated: March 6, 2020 07:19 IST2020-03-06T07:19:47+5:302020-03-06T07:19:47+5:30

वक्तव्य के अनुसार आवासीय इकाइयों में घरेलू सामान की पूरी लूट के मामले में एक लाख रुपये और आंशिक लूट मामले में पचास हजार रुपये मुआवजा दिया जाएगा। पिछले सप्ताह हुई हिंसा में क्षतिग्रस्त हुए स्कूलों को दस लाख रुपये तक मुआवजा दिया जाएगा। इससे पहले सरकार ने पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान के मालिक को पांच लाख और किराएदार को एक लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की थी। 

Delhi violence: AAP Government increases compensation amount for damaged houses | दिल्ली हिंसा: केजरीवाल सरकार ने क्षतिग्रस्त मकानों के लिए बढ़ाई मुआवजा राशि, जानें कितने रुपये मिलेंगे

तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक तौर पर किया गया है। (फाइल फोटो)

Highlightsदिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के दौरान क्षतिग्रस्त हुए मकानों के लिए दी जाने वाली मुआवजा राशि बढ़ाने की घोषणा गुरुवार को की। एक सरकारी वक्तव्य के अनुसार मुआवजा देने के वास्ते किसी बहुमंजिला इमारत के प्रत्येक तल को एक आवासीय इकाई माना जाएगा।

दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के दौरान क्षतिग्रस्त हुए मकानों के लिए दी जाने वाली मुआवजा राशि बढ़ाने की घोषणा गुरुवार को की। एक सरकारी वक्तव्य के अनुसार मुआवजा देने के वास्ते किसी बहुमंजिला इमारत के प्रत्येक तल को एक आवासीय इकाई माना जाएगा।

वक्तव्य के अनुसार आवासीय इकाइयों में घरेलू सामान की पूरी लूट के मामले में एक लाख रुपये और आंशिक लूट मामले में पचास हजार रुपये मुआवजा दिया जाएगा। पिछले सप्ताह हुई हिंसा में क्षतिग्रस्त हुए स्कूलों को दस लाख रुपये तक मुआवजा दिया जाएगा। इससे पहले सरकार ने पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान के मालिक को पांच लाख और किराएदार को एक लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की थी। 

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्षतिग्रस्त हुए ई रिक्शा के लिए पहले पचास हजार रुपये मुआवजा देने की घोषणा की थी लेकिन अब मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि क्षतिग्रस्त हुई ई स्कूटी के लिए भी उतनी ही मुआवजा राशि दी जाएगी। वक्तव्य में कहा गया कि मुआवजा दिए जाने के दौरान एक ही इमारत में कई मालिक और किराएदार होने की बात सामने आई थी।

इसलिए दिल्ली सरकार ने अब निर्णय लिया है कि प्रत्येक तल को एक अलग आवासीय इकाई माना जाएगा। वक्तव्य में कहा गया, “निर्णय के अनुसार किसी आवासीय संपत्ति के पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने पर प्रत्येक तल के मालिक को चार लाख रुपये दिए जाएंगे और घरेलू सामान को हुए नुकसान के लिए एक लाख रुपये दिए जाएंगे जो तल के किराएदारों में बांटा जाएगा। 

मंत्रिमंडल ने मामूली रूप से क्षतिग्रस्त आवासीय इकाइयों के लिए मुआवजा राशि 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी है। प्रत्येक तल में सामान को हुए नुकसान के लिए किराएदारों में पच्चीस हजार रुपये की त्वरित सहायता राशि बांटी जाएगी। आवासीय इकाइयों में पूरे सामान की चोरी और लूट मामलों में एक लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा और आंशिक रूप से हुई चोरी के लिए पचास हजार रुपये दिए जाएंगे। 

सभी मामलों में मुआवजे का दावा करने वालों को प्राथमिकी की प्रति दिखानी होगी। हिंसा के दौरान क्षतिग्रस्त हुए स्कूलों को भी मुआवजा देने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। एक हजार बच्चों वाले क्षतिग्रस्त हुए स्कूलों को पांच लाख रुपये दिए जाएंगे और एक हजार से अधिक बच्चों वाले स्कूलों को दस लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा। 

Web Title: Delhi violence: AAP Government increases compensation amount for damaged houses

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