दिल्ली दंगे : अदालत ने चार मामलों में आरोपी की जमानत याचिका खारिज की

By भाषा | Updated: December 25, 2020 15:42 IST2020-12-25T15:42:44+5:302020-12-25T15:42:44+5:30

Delhi riots: Court rejects bail plea of accused in four cases | दिल्ली दंगे : अदालत ने चार मामलों में आरोपी की जमानत याचिका खारिज की

दिल्ली दंगे : अदालत ने चार मामलों में आरोपी की जमानत याचिका खारिज की

नयी दिल्ली, 25 दिसंबर दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर-पूर्व दिल्ली में हुए दंगों से संबंधित चार मामलों में एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी और कहा कि एक चश्मदीद गवाह ने "दंगाई भीड़" के कथित सदस्य के रूप में उसकी पहचान की है और आरोपी को सीसीटीवी फुटेज में भी तोड़फोड़ करते देखा गया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने करावल नगर इलाके में दंगे से संबंधित मामलों में प्रवीण गिरि नामक आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।

अदालत ने 21 दिसंबर के अपने आदेश में कहा कि चश्मदीद गवाह कल्याण सिंह ने आवेदक (गिरि) की स्पष्ट रूप से 'दंगाई भीड़' के सदस्य के रूप में पहचान की है। इसके अलावा रियाज मलिक की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में भी उसकी पहचान हुयी है।

अदालत ने कहा कि चूंकि मामलों के गवाह उसी इलाके के निवासी हैं, इसलिए आरोपी द्वारा धमकी देने या डराए जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है।

सुनवाई के दौरान, आरोपी के वकील ने दावा किया कि उसे मामलों में फंसाया गया है।

पुलिस की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक नितिन राय शर्मा ने दावा किया कि आरोपी "दंगाई भीड़ का सक्रिय सदस्य" था।

उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी में हुए दंगों में कम से कम 53 लोग मारे गए और करीब 200 लोग घायल हो गए थे।

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Web Title: Delhi riots: Court rejects bail plea of accused in four cases

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