दिल्ली दंगे: तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

By भाषा | Published: November 11, 2020 08:53 PM2020-11-11T20:53:34+5:302020-11-11T20:53:34+5:30

Delhi riots: bail plea of three accused dismissed | दिल्ली दंगे: तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

दिल्ली दंगे: तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

नयी दिल्ली, 11 नवंबर दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित मामले में आम आदमी पार्टी के निलंबित निगम पार्षद ताहिर हुसैन के भाई समेत तीन आरोपियों की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी।

अदालत ने कहा कि वीडियो फुटेज में उनके शारीरिक हावभाव ''काफी उग्र'' दिखाई दे रहे हैं, जिससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि वह दंगों में सक्रिय रूप से शामिल थे।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने खजूरी खास इलाके में दंगे से संबंधित मामले में हुसैन के भाई शाह आलम, मोहम्मद अबीर और मोहम्मद शादाब की जमानत याचिका खारिज कर दी।

अदालत ने कहा कि सरकारी गवाहों द्वारा तीनों आरोपियों की स्पष्ट रूप से पहचान की गई है, जिन्होंने अपने बयानों में स्पष्ट रूप से कहा है कि वे घटना के दिन मुख्य आरोपी हुसैन से संबंधित घर की छत पर कथित रूप से मौजूद थे।

अदालत ने कहा, ''यह ध्यान देने वाली बात है कि जांच एजेंसी ने मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन के घर से संबंधित सात वीडियो एकत्रित किये हैं। याचिकाकर्ता (अबीर, शादाब और आलम) इन वीडियो में घटना के दिन मुख्य आरोपी हुसैन के घर की छत पर घूमते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं और उनके शारीरिक हाव-भाव ''काफी उग्र'' दिख रहे हैं, जिससे यह स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि वे न केवल दंगाई भीड़ में शामिल थे बल्कि उन्होंने दंगों में भी सक्रिय रूप से हिस्सा लिया।

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Web Title: Delhi riots: bail plea of three accused dismissed

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