नई दिल्ली: निजामुद्दीन मरकज/तबलीगी जमात मामले दिल्ली पुलिस ने आज (26 मई) दिल्ली हाईकोर्ट में एक स्टेटस रिपोर्ट दायर की है। दिल्ली पुलिस ने स्टेटस रिपोर्ट में बताया है कि तबलीगी जमात के नेता मौलाना साद और अन्य जमातियों ने कोरोना वायरस के मद्देनजर लगे लॉकडाउन के बीच सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को पालन नहीं किया। काफी ज्यादा वक्त तक एक छोटे से जगह में इन्होंने भीड़ इकट्ठा किया और एक विशाल सभा की अनुमति दी।
बता दें कि मार्च महीने में निजामुद्दीन में हुए तबलीगी जमात के धार्मिक कार्यक्रम में कम से कम 9,000 लोग शामिल हुए थे। बाद में इनमें से कई लोगों ने देश के विभिन्न हिस्सों की यात्राएं कीं। तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए हजारों से ज्यादा लोगों को कोरोना वायरस हुआ है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी।
मार्च महीने में निजामुद्दीन में हुए तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए 25,000 से अधिक सदस्यों और उनके संपर्क में आए लोगों को पृथक वास में रखा गया था।
जानें मौलाना साद निजामुद्दीन मरकज मामले को लेकर कितने केस दर्ज हुए हैं?
- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तबलीगी जमात के नेता मौलाना साद, जमात से संबंधित ट्रस्ट और अन्य के खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज किया है।
- दिल्ली पुलिस ने तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। यह हत्या के मामले में दूसरी सबसे बड़ी धारा है। दिल्ली पुलिस ने यह कदम निजामुद्दीन मरकज में हुए तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल कुछ लोगों की कोरोना वायरस से मौत और जमात में शामिल लोगों में कोविड-19 संक्रमण तेजी से फैलने के बाद उठाया था।
- दिल्ली पुलिस ने मौलाना साद कांधलवी पर लॉकडाउन के आदेशों का कथित तौर पर उल्लंघन कर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करने के आरोप में भी प्राथमिकी दर्ज किया है।