लोकसभा में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक पेश

By भाषा | Updated: March 15, 2021 18:53 IST2021-03-15T18:53:02+5:302021-03-15T18:53:02+5:30

Delhi National Capital Territory Governance Amendment Bill introduced in Lok Sabha | लोकसभा में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक पेश

लोकसभा में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक पेश

नयी दिल्ली, 15 मार्च लोकसभा में सोमवार को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 पेश किया गया जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल की कुछ भूमिका और अधिकारों को परिभाषित करने का प्रस्ताव किया गया है।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने निचले सदन में विधेयक को पेश किया।

विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों के अनुसार, इस विधेयक में दिल्ली विधानसभा में पारित विधान के परिप्रेक्ष्य में ‘सरकार’ का आशय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल से होगा। इसमें दिल्ली की स्थिति संघराज्य क्षेत्र की होगी जिससे विधायी उपबंधों के निर्वाचन में अस्पष्टताओं पर ध्यान दिया जा सके। इस संबंध में धारा 21 में एक उपधारा जोड़ी जाएगी।

इसमें कहा गया है कि विधेयक में यह भी सुनिश्चित करने का प्रस्ताव किया गया है कि उपराज्यपाल को आवश्यक रूप से संविधान के अनुचछेद 239क के खंड 4 के अधीन सौंपी गई शक्ति का उपयोग करने का अवसर मामलों में चयनित प्रवर्ग में दिया जा सके।

विधेयक के उद्देश्यों में कहा गया है कि उक्त विधेयक विधान मंडल और कार्यपालिका के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों का संवर्द्धन करेगा तथा निर्वाचित सरकार एवं राज्यपालों के उत्तरदायित्वों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के शासन की संवैधानिक योजना के अनुरूप परिभाषित करेगा।

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Web Title: Delhi National Capital Territory Governance Amendment Bill introduced in Lok Sabha

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