पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में आरोपी जामिया मिलिया इस्लामिया की छात्रा सफूरा जरगर को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बुधवार को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। गर्भवती सफूरा को इस साल फरवरी में दिल्ली में भड़की हिंसा से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया गया था और मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने जमानत दी।
दिल्ली हाई कोर्ट ने सफूरा जरगर को जमानत देते हुए निर्देश दिया कि वह ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल न हो, जिससे मामले की जांच-पड़ताल में बाधा आए। कोर्ट ने कहा है कि वह दिल्ली से बाहर नहीं जा सकती है, इसके लिए पहले उसे अनुमति लेनी होगी। इसके साथ ही उसे 15 दिन में एक बार जांच करने वाले अफसर से फोन पर संपर्क भी करना होगा।
सफूरा जरगर पर ये है आरोप
दिल्ली पुलिस ने अपने आरोप में कहा है कि 22 फरवरी की रात नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के विरोध में महिलाएं जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे बैठ गई थीं। दिल्ली पुलिस की मानें तो उसी दौरान सफूरा भारी हिंसक भीड़ को लेकर वहां पहुंची और दिल्ली को हिंसा की आग में झोंकने की साजिश रची। पुलिस द्वारा लगाए आरोप में कहा गया है इसी आंदोलन की वजह से हिंसा भड़की थी। जिसमें 50 से अधिक लोगों की जान चली गई। सफूरा के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने हिंसा भड़काने के संगीन आरोप लगाए हैं।