कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई और प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार (2 मई) को सुनवाई की है। इस दौरान हाईकोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा और मनोज अरोड़ा द्वारा दायर की गई याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय को एक हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। साथ ही साथ हाईकोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा की अर्जी पर 18 जुलाई सुनवाई करने की तारीख तय की है।
आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने वाड्रा की अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए और वक्त की मांगा था, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें एक सप्ताह का समय और दिया है।
ईडी का कहना था कि हमें रॉबर्ट वाड्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ करनी है। हमारे पास रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। वाड्रा सबूत मिटा सकते हैं। ईडी ने कहा था कि वाड्रा पर गंभीर आर्थिक अपराध का मामला है। कोर्ट को इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। ईडी ने यह भी कहा था कि हो सकता है कि ये बहुत बड़ा आदमी है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको जांच से बचाया जाए।
क्या है रॉबर्ट से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला
यह मामला लंदन में 12 ब्रायनस्टन स्क्वायर पर 19 लाख पाउंड (ब्रिटिश पाउंड) की संपत्ति की खरीद में कथित रूप से धनशोधन से संबंधित है। यह संपत्ति कथित तौर पर रॉबर्ट वाड्रा की है। इस जांच एजेंसी ने दिल्ली की एक अदालत से यह भी कहा था कि उसे लंदन में कई नयी संपत्तियों के बारे में सूचना मिली है जो वाड्रा की है। उनमें पचास और चालीस लाख ब्रिटिश पाउंड के दो घर तथा छह अन्य फ्लैट एवं अन्य संपत्तियां हैं।