विधि अधिकारी और वकील सफेद बैंड पहन कर आएं, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा-इंटर्न काली टाई, काली पतलून और सफेद कमीज के साथ अदालत परिसर में प्रवेश करें, जानें कारण
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: February 24, 2023 03:23 PM2023-02-24T15:23:40+5:302023-02-24T15:24:13+5:30
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि दीवानी अदालतों से लेकर उच्चतम न्यायालय तक किसी भी अदालत में पेश होने वाले वकीलों को निर्धारित ड्रेस के साथ सफेद बैंड पहनना होगा।
नई दिल्लीः दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि ‘‘ड्रेस कोड’’ के तहत विधि अधिकारियों और वकीलों को सफेद बैंड एवं इंटर्न को सफेद कमीज, काली पतलून व काली टाई पहनकर अदालतों में उपस्थित होना चाहिए। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि दीवानी अदालतों से लेकर उच्चतम न्यायालय तक किसी भी अदालत में पेश होने वाले वकीलों को निर्धारित ड्रेस के साथ सफेद बैंड पहनना होगा।
उन्होंने कहा, "इंटर्न काली टाई, काली पतलून और सफेद कमीज के साथ अदालत परिसर में प्रवेश कर सकते हैं, जैसा बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी) ने निर्धारित किया है।" उच्च न्यायालय कानून के एक छात्र की याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें शाहदरा बार एसोसिएशन द्वारा जारी 2022 के एक परिपत्र को चुनौती दी गई है।
परिपत्र में कहा गया था कि कड़कड़डूमा जिला अदालत में पेश होने वाले इंटर्न को कमीज और नीला कोट पहनना चाहिए, ताकि उन्हें वकीलों से अलग पहचाना जा सके। उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को एक आदेश पारित किया जिसमें कहा गया कि शाहदरा बार एसोसिएशन के परिपत्र के बदले बीसीडी का परिपत्र लागू होगा और उसका राष्ट्रीय राजधानी में समान रूप से पालन किया जाएगा।
सुनवाई के दौरान, शाहदरा बार एसोसिएशन की ओर से पेश वकील ने कहा कि जिला और सिविल अदालतों में बड़ी संख्या में विधि अधिकारी और वकील सफेद बैंड के बजाय काली टाई पहनते हैं। उन्होंने कहा कि परिपत्र जारी करने के पीछे बार एसोसिएशन का इरादा वकीलों और इंटर्न की अलग पहचान स्थापित करना था।