वेतन में विलंब पर दिल्ली हाई कोर्ट ने की फटकार, कहा-शिक्षकों को हर महीने अतिरिक्त 10,000 रुपये दें डीएसजीएमएसी

By भाषा | Published: April 30, 2020 05:47 PM2020-04-30T17:47:54+5:302020-04-30T17:47:54+5:30

शिक्षकों ने अपनी याचिका में कहा था कि उन्हें जनवरी 2020 और मार्च 2020 के बीच वेतन नहीं मिला है। अदालत ने कहा कि उसने 22 अगस्त 2019 के अपने आदेश में कहा था कि वेतन में विलंब होने की स्थिति में स्कूलों को याचिकाकर्ताओं को हर महीने 10,000 रुपये अतिरिक्त देना होगा।

Delhi High Court reprimanded for delay in salary, said - DSGMAC give extra Rs 10,000 to teachers every month | वेतन में विलंब पर दिल्ली हाई कोर्ट ने की फटकार, कहा-शिक्षकों को हर महीने अतिरिक्त 10,000 रुपये दें डीएसजीएमएसी

वेतन में विलंब होने की स्थिति में स्कूलों को याचिकाकर्ताओं को हर महीने 10,000 रुपये अतिरिक्त देना होगा।

Highlightsदिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (डीएसजीएमसी) को निर्देश दिया है जीएसजीएमसी संचालित स्कूलों में कई शिक्षकों को इस साल जनवरी से वेतन नहीं दिया गया है।

नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (डीएसजीएमसी) को निर्देश दिया है कि वह राष्ट्रीय राजधानी में अपने स्कूलों के शिक्षकों के वेतन में विलंब को लेकर उन्हें हर महीने 10,000 रुपये अतिरिक्त भुगतान करे। उल्लेखनीय है कि जीएसजीएमसी संचालित स्कूलों में कई शिक्षकों को इस साल जनवरी से वेतन नहीं दिया गया है।

न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने याचिकाओं के लंबित रहने तक डीएसजीएमसी और इसके स्कूलों को वेतन एवं अन्य मानदेय जारी रखने का निर्देश दिया, जिसे याचिकाकर्ता (शिक्षक) मासिक आधार पर प्राप्त करने के हकदार हैं। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हुई सुनवाई के दौरान 27 अप्रैल को अदालत ने यह आदेश दिया है। शिक्षकों की इन याचिकाओं पर अब 13 मई को आगे सुनवाई होगी।

इन याचिकाओं के जरिये सातवें वेतन आयोग की सिफारिश लागू करने की मांग की है। शिक्षकों ने अपनी याचिका में कहा था कि उन्हें जनवरी 2020 और मार्च 2020 के बीच वेतन नहीं मिला है। अदालत ने कहा कि उसने 22 अगस्त 2019 के अपने आदेश में कहा था कि वेतन में विलंब होने की स्थिति में स्कूलों को याचिकाकर्ताओं को हर महीने 10,000 रुपये अतिरिक्त देना होगा।

इस मामले की सुनवाई के दौरान प्रबंधको की ओर से अधिवक्ता जसमीत सिह ने दलील दी कि कई छात्रों के अभिभावकों ने अभी तक फीस नहीं दी है और इसी वजह से शिक्षकों को वेतन का भुगतान नहीं हो सका। इसके विपरीत, शिक्षकों ने दावा किया कि स्कूलों ने मार्च 2020 तक का शिक्षण शुल्क छात्रों से ले लिया है लेकिन वेतन का भुगतान करने से बचने के लिये पैसे की कमी की दलील दी जा रही है।

हालांकि, उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने इसी तरह के विषयों में 24 अप्रैल को निर्देश दिया था कि वेतन का बकाया दो हफ्तों में भुगतान किया जाए। ये विषय डीएसजीएमसी संचालित पांच स्कूलों से जुड़े हुए थे। अदालत ने यह भी कहा था कि वेतन का भुगतान नहीं किये जाने को किसी तरह से तर्कसंगत नहीं ठहराया जा सकता, जबकि छात्रों से फीस ली जा रही है। 

Web Title: Delhi High Court reprimanded for delay in salary, said - DSGMAC give extra Rs 10,000 to teachers every month

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