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दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्रकार रजत शर्मा के खिलाफ कांग्रेस नेताओं के ट्वीट हटाने को कहा

By रुस्तम राणा | Updated: June 15, 2024 16:18 IST

पत्रकार रजत शर्मा के मानहानि के मुकदमे में उनके पक्ष में एकतरफा अंतरिम निषेधाज्ञा देते हुए न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने आदेश दिया: “…यह निर्देश दिया जाता है कि जिन एक्स पोस्ट/ट्वीट को हटाया नहीं गया है, उन्हें मध्यस्थ दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रतिवादियों द्वारा सात दिनों के भीतर हटा दिया जाए।”

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ठळक मुद्देहाईकोर्ट ने कांग्रेस नेताओं रागिनी नायक, जयराम रमेश और पवन खेड़ा द्वारा किए गए ट्वीट को हटाने का आदेश दिया हैकोर्ट ने कहा, रजत शर्मा ने रागिनी नायक के खिलाफ कोई अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं कियाकांग्रेस नेताओ द्वारा आरोप लगाया गया था कि शर्मा ने चुनाव परिणाम वाले दिन एक शो के दौरान पार्टी की प्रवक्ता के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेताओं रागिनी नायक, जयराम रमेश और पवन खेड़ा द्वारा किए गए ट्वीट को हटाने का आदेश दिया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा ने चुनाव परिणाम वाले दिन एक शो के दौरान अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। शर्मा के मानहानि के मुकदमे में उनके पक्ष में एकतरफा अंतरिम निषेधाज्ञा देते हुए न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने आदेश दिया: “…यह निर्देश दिया जाता है कि जिन एक्स पोस्ट/ट्वीट को हटाया नहीं गया है, उन्हें मध्यस्थ दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रतिवादियों द्वारा सात दिनों के भीतर हटा दिया जाए।”

अदालत ने आगे निर्देश दिया कि जो वीडियो सार्वजनिक डोमेन में हैं, उन्हें गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निजी बनाया जाना चाहिए और न्यायिक आदेशों के बिना उन्हें सार्वजनिक डोमेन में नहीं डाला जाना चाहिए। जिन यूआरल को हटाने का आदेश दिया गया है, वे तीन कांग्रेस नेताओं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा बनाए गए यूट्यूब वीडियो और ट्विटर पोस्ट हैं।

यह विवाद तब पैदा हुआ जब कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने शर्मा पर 2024 के लोकसभा चुनावों की मतगणना के दिन राष्ट्रीय टेलीविजन पर उनके साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया। अदालत ने कहा कि सुविधा का संतुलन शर्मा के पक्ष में है क्योंकि वीडियो को निजी बनाने या उन्हें सार्वजनिक मंचों पर उपलब्ध होने से रोकने से, किसी भी तरह से प्रतिवादियों के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा, जिसका वे परिभाषित मापदंडों के भीतर प्रयोग कर सकते हैं। 

अदालत ने कहा, "हालांकि, इन वीडियो और एक्स पोस्ट/ट्वीट आदि के सार्वजनिक डोमेन में बने रहने से होने वाली असुविधा से ऐसी असुविधा पैदा होने की संभावना है, जिसकी भरपाई या क्षतिपूर्ति करना भविष्य में संभव नहीं हो सकता है।"न्यायमूर्ति कृष्णा ने कहा कि तीनों कांग्रेस नेताओं ने एक्स पर एक संपादित वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें दावा किया गया है कि यह इंडिया टीवी न्यू चैनल पर मतदान के दिन हुई बहस का 'रॉ फुटेज' है। हालांकि, अदालत ने कहा कि अदालत में चलाए गए टीवी बहस के फुटेज से यह प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि रजत शर्मा ने कुछ सेकंड के लिए ही हस्तक्षेप किया था और रागिनी नायक के खिलाफ कोई अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया था।

टॅग्स :दिल्ली हाईकोर्टRagini NayakPawan KheraJairam Ramesh
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