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हेराल्ड बिल्डिंग खाली करने के खिलाफ एजेएल की याचिका, अदालत शुक्रवार को सुनाएगी फैसला

By भाषा | Updated: December 20, 2018 22:55 IST

मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति सुनील गौर ने सरकार के 30 अक्टूबर के नोटिस के खिलाफ एजेएल की याचिका पर 22 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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नई दिल्ली, 20 दिसंबरः दिल्ली उच्च न्यायालय शुक्रवार को नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक असोसिएट जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की उस याचिका पर फैसला सुनाएगा जिसमें केंद्र के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें उससे यहां 56 साल पुरानी लीज खत्म करते हुए आईटीओ स्थित परिसर की इमारत को खाली करने को कहा गया है।

मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति सुनील गौर ने सरकार के 30 अक्टूबर के नोटिस के खिलाफ एजेएल की याचिका पर 22 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

अदालत ने पिछली तारीख पर केंद्र से पूछा था कि परिसर में फिर प्रवेश करने के पीछे अब क्या स्पष्टीकरण है जब नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन शुरू हो चुका है। केंद्र और भूमि विकास कार्यालय (एल एंड डीओ) ने अदालत को बताया कि पुन: प्रवेश का नोटिस जब जारी किया गया था जब उसने 2016 में कार्यवाही शुरू की थी जब कोई मुद्रण या प्रकाशन की गतिविधि नहीं हो रही थी। 

टॅग्स :दिल्ली हाईकोर्ट
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