दिल्ली हाईकोर्ट से मनीष सिसौदिया को नहीं मिली राहत, अदालत ने जमानत याचिका खारिज की

By रुस्तम राणा | Published: July 3, 2023 03:12 PM2023-07-03T15:12:18+5:302023-07-03T15:12:18+5:30

आम आदमी पार्टी नेता को पहली बार केंद्रीय जांच ब्यूरो ने घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था और तब से वह हिरासत में हैं।

Delhi HC Dismisses Manish Sisodia's Bail Plea In ED's Case Over Excise Policy | दिल्ली हाईकोर्ट से मनीष सिसौदिया को नहीं मिली राहत, अदालत ने जमानत याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट से मनीष सिसौदिया को नहीं मिली राहत, अदालत ने जमानत याचिका खारिज की

नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। उत्पाद शुल्क नीति में कथित अनियमितताओं के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। 

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने सिसौदिया की जमानत याचिका पर आदेश सुनाया और आम आदमी पार्टी के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली (हैदराबाद स्थित व्यवसायी), बिनॉय बाबू बिनॉय, (शराब कंपनी एम के प्रबंधक) की जमानत याचिकाएं भी खारिज कर दीं।

आम आदमी पार्टी नेता को पहली बार केंद्रीय जांच ब्यूरो ने घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था और तब से वह हिरासत में हैं। हाई कोर्ट 30 मई को ही उन्हें सीबीआई मामले में जमानत देने से इनकार कर चुका है। सिसौदिया को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मामले में 9 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। 

2 जून को, उच्च न्यायालय ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिन्होंने मल्टीपल स्केलेरोसिस से पीड़ित अपनी पत्नी के बिगड़ते स्वास्थ्य सहित विभिन्न आधारों पर जमानत मांगी है। हालाँकि, ईडी ने अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ उनकी जमानत याचिका का विरोध किया था। इस मामले की जांच एजेंसियों सीबीआई और ईडी के अनुसार, उत्पाद शुल्क नीति में संशोधन करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

सिसौदिया ने ट्रायल कोर्ट के 31 मार्च के आदेश को चुनौती दी थी, जिसने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि वह प्रथम दृष्टया कथित घोटाले के "वास्तुकार" थे और उन्होंने कथित भुगतान से संबंधित आपराधिक साजिश में "सबसे महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण भूमिका" निभाई थी। उन्हें और दिल्ली सरकार में उनके सहयोगियों को 90-100 करोड़ रुपये की अग्रिम रिश्वत दी गई। यह नीति दिल्ली सरकार द्वारा 17 नवंबर, 2021 को लागू की गई थी लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत तक इसे वापस ले लिया गया था।


 

Web Title: Delhi HC Dismisses Manish Sisodia's Bail Plea In ED's Case Over Excise Policy

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