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सीजेआई से दिल्ली और हरिद्वार में नफरती भाषणों पर स्वत: संज्ञान लेने की अपील, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने लिखा पत्र

By विशाल कुमार | Updated: December 27, 2021 07:31 IST

वकीलों ने कहा कि भाषण केवल घृणास्पद भाषण नहीं हैं बल्कि पूरे समुदाय की हत्या के लिए एक खुला आह्वान है। इसने सीजेआई से स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्वत: संज्ञान लेने का आग्रह किया। वकीलों में वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे, सलमान खुर्शीद और प्रशांत भूषण शामिल हैं।

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ठळक मुद्दे17 से 19 दिसंबर तक हरिद्वार में तीन दिवसीय 'धर्म संसद' आयोजित की गई थी।इसमें मुसलमानों को निशाना बनाने वाले नफरत भरे भाषण दिए गए थे।सीजेआई से स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्वत: संज्ञान लेने का आग्रह किया।

नई दिल्ली: वकीलों के एक समूह ने रविवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) एनवी रमना को एक आवेदन दिया जिसमें उनसे दिल्ली और हरिद्वार में दो कार्यक्रमों में मुसलमानों के नरसंहार के लिए दिए गए नफरत भरे भाषणों का स्वत: संज्ञान लेने का आग्रह किया गया।

पत्र में वकीलों ने कहा कि 17 और 19 दिसंबर 2021 के बीच दिल्ली में (हिंदू युवा वाहिनी द्वारा) और हरिद्वार में (यति नरसिंहानंद द्वारा) आयोजित दो अलग-अलग कार्यक्रमों में जातीय सफाई के लिए मुसलमानों के नरसंहार के लिए खुले आह्वान वाले नफरत भरे भाषण यति नरसिंहानंद और आठ अन्य लोगों द्वारा किए गए थे।

17 से 19 दिसंबर तक हरिद्वार में तीन दिवसीय 'धर्म संसद' आयोजित की गई थी, जिसमें मुसलमानों को निशाना बनाने वाले नफरत भरे भाषण दिए गए थे। उत्तराखंड पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ घटना के संबंध में धारा 153 ए के तहत प्राथमिकी दर्ज की है जो विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और सद्भाव के लिए हानिकारक कार्य करने से जुड़ा है।

शुरुआत में एफआईआर में केवल पूर्व शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी का नाम था, जिन्होंने हाल ही में हिंदू धर्म अपना लिया था और अपना नाम बदलकर जितेंद्र नारायण त्यागी कर लिया था। शनिवार को दो अन्य के नाम भी जुड़ गए।

वकीलों ने कहा कि भाषण केवल घृणास्पद भाषण नहीं हैं बल्कि पूरे समुदाय की हत्या के लिए एक खुला आह्वान हैं। इसने सीजेआई से स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्वत: संज्ञान लेने का आग्रह किया। वकीलों में वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे, सलमान खुर्शीद और प्रशांत भूषण शामिल हैं।

टॅग्स :एन वेंकट रमणदिल्लीHaridwarसुप्रीम कोर्टsupreme court
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