केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: June 30, 2023 17:52 IST2023-06-30T17:46:44+5:302023-06-30T17:52:43+5:30
याचिका में कहा गया है कि अध्यादेश असंवैधानिक है। यह संविधान के अनुच्छेद 239एए में संशोधन नहीं करता है और एक निर्वाचित सरकार से नियंत्रण छीनकर एक गैर-निर्वाचित एलजी के हाथों में सौंपता है।

केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
नई दिल्ली: दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े केंद्र के अध्यादेश को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिका में कहा गया है कि अध्यादेश असंवैधानिक है। यह संविधान के अनुच्छेद 239एए में संशोधन नहीं करता है और एक निर्वाचित सरकार से नियंत्रण छीनकर एक गैर-निर्वाचित एलजी के हाथों में सौंपता है।
19 मई को, केंद्र ने राष्ट्रीय राजधानी में आईएएस और दानिक्स अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग का अधिकार लेते हुए एक अध्यादेश जारी किया था। अरविंद केजरीवाल सरकार ने इस कदम को सेवाओं के नियंत्रण पर शीर्ष अदालत के फैसले का उल्लंघन बताया था।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजधानी में पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर सेवाओं का नियंत्रण निर्वाचित सरकार को सौंपने के एक सप्ताह बाद यह अध्यादेश जारी किया गया था। शीर्ष अदालत के 11 मई के फैसले से पहले दिल्ली सरकार के सभी अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग उपराज्यपाल के कार्यकारी नियंत्रण में थे।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों से समर्थन जुटा रहे हैं। दरअसल, वह 3 जुलाई को मध्य दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालय पर अध्यादेश की प्रतियां भी जलाएंगे। आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के 70 विधानसभा क्षेत्रों में अध्यादेश की प्रतियां जलाई जाएंगी।
केजरीवाल कैबिनेट में मंत्री भारद्वाज ने कहा, 3 जुलाई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कैबिनेट मंत्री और सभी विधायक आईटीओ पार्टी कार्यालय पर काले अध्यादेश की प्रतियां जलाएंगे। फिर 5 जुलाई को सभी 70 संसदीय क्षेत्रों में अध्यादेश की प्रतियां जलाई जाएंगी। 6 जुलाई और 13 जुलाई को दिल्ली के हर कोने में अध्यादेश की प्रतियों को आग लगा दी जाएगी।