सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश के लिए टीकाकरण अनिवार्य करने के नियम के वास्ते प्रस्ताव भेज सकती है दिल्ली सरकार
By भाषा | Updated: December 2, 2021 17:06 IST2021-12-02T17:06:42+5:302021-12-02T17:06:42+5:30

सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश के लिए टीकाकरण अनिवार्य करने के नियम के वास्ते प्रस्ताव भेज सकती है दिल्ली सरकार
नयी दिल्ली, दो दिसंबर सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश के लिए 15 दिसंबर से कोविड रोधी टीके की पहली खुराक लेना अनिवार्य करने के वास्ते दिल्ली सरकार डीडीएमए को प्रस्ताव भेज सकती है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि टीकाकरण को प्रोत्साहन देने के उदेश्य से टीका लगवाने वालों को नकद पुरस्कार, कीमतों में छूट और लॉटरी जैसी चीजें भी दी जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यह भी प्रस्ताव दे सकती है कि अगले साल 31 मार्च तक यह नियम लागू किया जाए कि मॉल और मेट्रो जैसे सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश के लिए टीके की दोनों खुराक लेना अनिवार्य होगा।
अधिकारियों ने यूरोपीय देशों का हवाला देते हुए कहा कि उन देशों में टीका परिवहन प्रणाली अपनायी गई है जिससे उन लोगों को सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती जिन्होंने टीका नहीं लगवाया है।
अधिकारियों ने यह भी कहा कि अमेरिका, फिलीपीन, मास्को और मेक्सिको जैसे देशों ने टीका लगवाने पर पुरस्कृत करने की नीति अपनाई है।
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