आप उम्मीदवार विशेष रवि फंसे, कोर्ट ने शैक्षिक योग्यताएं छिपाने को लेकर ईसी से मांगा जवाब
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: February 6, 2020 01:09 PM2020-02-06T13:09:44+5:302020-02-06T14:33:37+5:30
मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल और न्यायमूर्ति सी हरी शंकर की एक पीठ ने चुनाव आयोग और आप के करोल बाग से उम्मीदवार विशेष रवि को नोटिस जारी कर उनसे अपना रुख स्पष्ट करने को कहा।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने हलफनामे में कथित तौर पर शैक्षिक योग्यताएं छिपाने के लिए आप उम्मीदवार विशेष रवि का नामांकन खारिज किए जाने की मांग वाली याचिका पर निर्वाचन आयोग से बृहस्पतिवार को जवाब मांगा।
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरी शंकर की एक पीठ ने चुनाव आयोग और आप के करोल बाग से उम्मीदवार विशेष रवि को नोटिस जारी कर उनसे अपना रुख स्पष्ट करने को कहा। भाजपा के योगेंद्र चांदोलिया ने रवि का नामांकन रद्द करने की मांग वाली याचिका दायर की है। मामले की आगे की सुनवाई शुक्रवार को की जाएगी।
न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की पीठ ने रवि के नामांकन के खिलाफ दर्ज शिकायत को रद्द करने वाले निर्वाचन अधिकारी के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया था और कहा था कि यह विचार योग्य नहीं है।
न्यायमूर्ति सचदेवा ने कहा था कि एक चुनाव में दोतरफा प्रहार नहीं किया जा सकता और इस तरह की चुनौती चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद ही दी जा सकती है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि आप उम्मीदवार ने चुनावी हलफनामे में जानबूझ कर और इरादतन तथ्यों को छिपाया तथा झूठी जानकारी दी। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर आठ फरवरी को मतदान होना है और मतगणना 11 फरवरी को होगी।