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स्वाति मालीवाल मामले में दिल्ली CM के पीए विभव कुमार को राहत, सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

By आकाश चौरसिया | Updated: September 2, 2024 16:34 IST

स्वाति मालीवाल मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ विभव कुमार को जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि इस मामले में जांच पूरी हो गई है। 

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ठळक मुद्देस्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में विभव कुमार को मिली जमानतसुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों पर उन्हें राहत दी है अदालत ने कहा कि किसी को 100 दिन से ज्यादा जेल में नहीं रख सकते

नई दिल्लीस्वाति मालीवाल से बदसलूकी मामले में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को जमानत मिल गई है।सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ विभव को जमानत दी है। अदालत ने कहा कि इस मामले में जांच पूरी हो गई है और चार्जशीट भी दाखिल हुई है। गौरतलब है कि आप राज्यसभा सांसद ने उनपर मारपीट का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करवाया था। 

सुप्रीम कोर्ट ने विभव कुमार को जमानत देते हुए टिप्पणी भी की। अदालत ने कहा कि जब चोटें साधारण हों तो आप किसी व्यक्ति को 100 दिनों से अधिक समय तक जेल में नहीं रख सकते। औसत दर्जे की रिपोर्ट देखें। आपको यहां दोनों में संतुलन बनाना होगा न कि जमानत का विरोध करना होगा।

विभव कुमार की ओर से दायर जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में याचिकाकर्ता पहले से ही 100 दिनों से ज्यादा समय से जेल में बंद है। इस मामले में 51 से अधिक गवाहै। ऐसे में सुनवाई में और अधिक समय लगने की संभावना है।

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