नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 01 जनवरी 2025 तक पटाखे फोड़ने पर बैन लगा दिया है। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए यह फैसला लिया है। इसके तहत दीवाली, क्रिसमस और न्यू ईयर सेलीब्रेशन में दिल्लीवासी पटाखे नहीं फोड़ सकेंगे। इस प्रतिबंध में राष्ट्रीय राजधानी में सभी तरह के पटाखों का निर्माण, भंडारण और बिक्री शामिल है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है, "दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी 2025 तक सभी तरह के पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री (ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के जरिए डिलीवरी सहित) और उन्हें फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है।"
यह नोटिस दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक्स पर साझा किया। मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सर्दियों के दौरान दिल्ली में वायु प्रदूषण खराब हो जाता है और आतिशबाजी इस समस्या में योगदान देती है। राय ने अपनी एक्स पोस्ट पर लिखा, "सर्दियों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आज से 1 जनवरी तक पटाखों के उत्पादन ,भंडारण ,बिक्री व उपयोग पर प्रतिबंध लागू। प्रतिबंध को लेकर दिल्ली सरकार ने जारी किया निर्देश। सभी दिल्ली वालों से सहयोग का अनुरोध।"
केंद्र सरकार ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चरण 1 के तहत वायु प्रदूषण विरोधी उपाय करने से पहले स्थिति पर बारीकी से नज़र रखने का फ़ैसला कर रही है। चरण 1 के तहत, जीआरएपी में पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों का सख्ती से पालन करने का आह्वान किया गया है। इसमें एक्यूआई के 200 अंक को पार करने के बाद भोजनालयों, रेस्तरां और होटलों में कोयले और जलाऊ लकड़ी के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का भी आदेश दिया गया है।