Delhi Air Pollution: 11वीं तक सभी स्कूलों में हाइब्रिड मोड में पढ़ाई, 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम; दिल्ली में GRAP-4 हुआ लागू
By अंजली चौहान | Updated: December 14, 2025 07:24 IST2025-12-14T07:21:14+5:302025-12-14T07:24:21+5:30
Delhi Air Pollution:दिल्ली में 11वीं कक्षा तक के सभी स्कूल हाइब्रिड मोड में संचालित होंगे, जिसमें 50% स्टाफ घर से काम करेगा। दिल्ली में GRAP-4 लागू किया गया है।

Delhi Air Pollution: 11वीं तक सभी स्कूलों में हाइब्रिड मोड में पढ़ाई, 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम; दिल्ली में GRAP-4 हुआ लागू
Delhi Air Pollution:दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। जहां एक्यूआई 400 के पार दर्ज किया गया है। ऐसे में सरकार ने ग्रेप- 4 लागू कर दिया है जिसके तहत दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में BS III पेट्रोल और BS IV डीजल चार पहिया वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है।
वहीं, दिल्ली में सरकारी और प्राइवेट ऑफिसों में 50% स्टाफ के लिए वर्क फ्रॉम होम; दिल्ली में नौवीं और ग्यारहवीं तक की कक्षाओं के लिए हाइब्रिड मोड; निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर रोक, और शहर में गैर-जरूरी ट्रकों के प्रवेश पर रोक, जो साफ ईंधन पर नहीं चलते हैं, ये GRAP के स्टेज III और IV के तहत लगाए गए प्रतिबंधात्मक उपायों में से हैं, जो शनिवार से लागू हो गए हैं।
गौरतलब है कि शनिवार को सुबह 10 बजे दिल्ली का AQI 401 पर पहुंचने के बाद, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का स्टेज III लागू कर दिया। हालांकि, बाद में AQI लगातार बढ़ने के कारण स्टेज IV भी लागू कर दिया गया। AQI 450 को पार कर गया और रात 8 बजे 'गंभीर प्लस' श्रेणी में पहुंच गया और रात 9 बजे यह बढ़कर 455 हो गया।
#WATCH | Delhi | Visuals from the Patparganj section of NH-24 as a layer of toxic smog blankets the city.
— ANI (@ANI) December 14, 2025
AQI (Air Quality Index) around the area is 488, categorised as 'Severe', as claimed by CPCB (Central Pollution Control Board).
CAQM (Commission for Air Quality… pic.twitter.com/RAp43VUQ4f
वर्तमान में, GRAP के सभी चरण लागू हैं। CAQM ने कहा, "दिल्ली का AQI, जो शाम 4 बजे 431 दर्ज किया गया था, उसमें धीमी हवा की गति, स्थिर वातावरण, प्रतिकूल मौसम मापदंडों, मौसम संबंधी स्थितियों और प्रदूषकों के फैलाव की कमी के कारण वृद्धि का रुझान दिखा और शाम 6 बजे यह 441 दर्ज किया गया।"
#WATCH | Delhi | Visuals from the ITO area as a thick layer of toxic smog blankets the city.
— ANI (@ANI) December 14, 2025
AQI (Air Quality Index) around the area is 484, categorised as 'Severe', as claimed by CPCB (Central Pollution Control Board).
CAQM (Commission for Air Quality Management) has… pic.twitter.com/4es9dICVfg
इसमें आगे कहा गया कि क्षेत्र में वायु गुणवत्ता को और खराब होने से रोकने के प्रयास में स्टेज IV लागू किया गया है। नए चरणों के लागू होने के बाद, दिल्ली सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत सभी सरकारी कार्यालयों और दिल्ली के भीतर संचालित सभी निजी कार्यालयों को 50% कर्मचारियों के साथ काम करने और बाकी को घर से काम करने का निर्देश दिया। इसने सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, गैर-सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के सभी प्रधानाध्यापकों को भी कक्षा X और XII को छोड़कर, कक्षाओं को हाइब्रिड मोड में चलाने का निर्देश दिया।
GRAP के स्टेज III के हिस्से के रूप में, दिल्ली-NCR में निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे दिहाड़ी मजदूरों की आजीविका प्रभावित होगी। स्टेज IV में राजमार्गों, सड़कों, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, बिजली पारेषण, पाइपलाइन, दूरसंचार आदि जैसी रैखिक सार्वजनिक परियोजनाओं को दी गई छूट हटा दी गई है। GRAP के स्टेज III और IV मुख्य रूप से वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने पर केंद्रित हैं।
जिन गैर-ज़रूरी गाड़ियों पर रोक लगाई गई है, उनमें BS III पेट्रोल और BS IV डीज़ल हल्की मोटर गाड़ियां, राजधानी में BS IV डीज़ल या उससे कम के ट्रक, दिल्ली में रजिस्टर्ड डीज़ल से चलने वाली BS-IV और उससे कम की भारी माल गाड़ियां, दिल्ली में रजिस्टर्ड डीज़ल से चलने वाली मीडियम माल गाड़ियां, और दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड BS-IV डीज़ल से चलने वाले मालवाहक शामिल हैं जो शहर में आ रहे हैं। CAQM ने सलाह दी है कि "बच्चों, बुजुर्गों और पुरानी बीमारियों वाले लोगों को बाहरी गतिविधियों से बचना चाहिए।"