बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी को मौत की सजा
By भाषा | Published: December 1, 2020 05:53 PM2020-12-01T17:53:44+5:302020-12-01T17:53:44+5:30
फिरोजाबाद (उप्र) , एक दिसंबर फिरोजाबाद में आठ वर्ष की एक बच्ची से दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में पॉक्सो अदालत ने मंगलवार को दोषी को मौत की सजा सुनाई।
शासकीय अधिवक्ता अजुमेद सिंह चौहान ने पत्रकारों को बताया कि 17 मार्च 2019 को थाना सिरसागंज के अंतर्गत चंद्रपुरा क्षेत्र में रात लगभग 8:00 बजे आठ वर्षीय एक बच्ची को गांव का ही शिव शंकर उर्फ बंटू 10 रुपये के नोट का लालच देकर खेत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। अगले दिन सुबह बच्ची की लाश खेत में मिली थी।
उन्होंने बताया कि बच्ची की मां ने थाना सिरसागंज में दोषी के खिलाफ पॉक्सो कानून के तहत मामला दर्ज कराया था। उक्त मामला जिला न्यायालय की पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश मृदुल दुबे की अदालत में चला और तथ्यों के आधार पर अदालत ने दोषी को मौत की सजा सुनाई।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।