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क्रूज़ मादक पदार्थ मामला: अदालत ने चार आरोपियों को 11 अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में भेजा

By भाषा | Updated: October 5, 2021 22:26 IST

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मुंबई, पांच अक्टूबर मुंबई तट से दूर एक क्रूज जहाज से प्रतिबंधित मादक पदार्थ जब्त होने के मामले की जांच कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने मंगलवार को यहां की एक अदालत में कहा कि मामला अगाथा क्रिस्टी और शेरलॉक होम्स के उपन्यासों जैसा हो गया है, जिसमें ''हर पल नया रहस्योद्घाटन हो रहा है।''

मादक पदार्थ जब्ती मामले में एनसीबी ने अब तक बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (23) समेत 16 लोगों को गिरफ्तार किया है।

इससे पहले मंगलवार को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आरएम नेर्लिकर ने अब्दुल कादिर शेख (30), श्रेयस नायर (23), मनीष राजगरिया (26) और अविन साहू (30) को 11 अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया।

अदालत ने सोमवार को आर्यन खान (23) और सात अन्य को बृहस्पतिवार तक के लिए एनसीबी की हिरासत में भेज दिया था।

चार आरोपियों की रिमांड के लिए अपनी दलीलें पेश करने से पहले, विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) अद्वैत सेठना ने मंगलवार को अदालत से कहा कि यह मामला ''अगाथा क्रिस्टी और शेरलॉक होम्स के उपन्यासों जैसा हो गया है क्योंकि इसमें हर पल एक नया मोड़ और रहस्य सामने आ रहा है।

चारों को 11 अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में भेजते हुए अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आर एम नेर्लिकर ने कहा कि अपराध की प्रकृति को देखते हुए मामले की तह तक जाने के लिए विस्तृत जांच जरूरी है।

इसके बाद सेठना ने एक आवेदन दायर कर सीमित लोगों की मौजूदगी में शेख की रिमांड की कार्यवाही करने की अपील की।

इस पर न्यायाधीश ने कहा, 'इसका मतलब है कि आप बंद कमरे में कार्यवाही चाहते हैं।' इसपर एसएसपी ने हां में जवाब दिया।

एनसीबी ने कहा, ''हमें यह (सीमित लोगों की उपस्थिति में कार्यवाही की अपील) कदम उठाने के लिए इसलिये मजबूर होना पड़ा क्योंकि आज की रिमांड पहले से ही (मीडिया) कवरेज में है।''

ड्रग रोधी एजेंसी ने कहा कि वह यह पता लगाना चाहती है कि इसकी (रिमांड की) जानकारी कैसे लीक हुई। इसने आगे कहा कि आरोपी के जोखिम को कम करने का अनुरोध किया गया है। हालांकि, मजिस्ट्रेट ने पूछा कि रिमांड अर्जी में पहले से ही शेख के नाम का उल्लेख होने पर उसकी पहचान कैसे सुरक्षित रखी जा सकती है।

मीडियाकर्मियों की मौजूदगी के संबंध में एनसीबी के सवाल पर अदालत ने कहा कि वह मीडिया पर लगाम नहीं लगा सकती और आवेदन को खारिज कर दिया।

सेठना ने हिरासत की मांग करते हुए अदालत को बताया कि शेख को सोमवार शाम करीब छह बजे मुंबई के उपनगरीय जोगेश्वरी से गिरफ्तार किया गया था और उसके पास से एक मादक पदार्थ जब्त किया गया है। एनसीबी ने कहा कि उसने शेख के पास से 2.5 ग्राम एक्स्टेसी और 54.3 ग्राम मेफेड्रोन जब्त किया है।

एनसीबी ने कहा कि अन्य गिरफ्तार आरोपी मोहक जसवाल से हिरासत में पूछताछ के दौरान सामने आई सूचना के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया।

एनसीबी के मुताबिक, शेख और नायर दोनों (ड्रग) सप्लायर हैं। दो अन्य गिरफ्तार आरोपी (राजगरिया और साहू) क्रूज जहाज पर मेहमान थे।

शेख की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अपूर्व श्रीवास्तव ने कहा कि उनके मुवक्किल को "बड़े चेहरों को छिपाने के लिए बलि का बकरा" बनाया गया है।

श्रीवास्तव ने तर्क दिया कि शेख, जसवाल को नहीं जानता था। वकील ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आया कि जसवाल ने शेख का नाम क्यों लिया।

अन्य आरोपियों के अधिवक्ताओं ने एनसीबी की रिमांड अर्जी पर आपत्ति जताते हुए कहा कि या तो उनके मुवक्किलों से कम मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किए गए या फिर कोई जब्ती नहीं की गई।

चार आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस कानून की धारा 8सी (मादक पदार्थ का उत्पादन, निर्माण करना, रखना, खरीद-फरोख्त करना), 27 (किसी भी मादक पदार्थ का सेवन करना) और 27 ए (अवैध तस्करी का वित्तपोषण करना और अपराधी को शरण देना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

एनसीबी ने अदालत को बताया था कि मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए आर्यन खान और दो अन्य लोगों के व्हाट्सएप चैट से ''चौंकाने वाली और आपत्तिजनक'' सामग्री बरामद हुई है जो मादक पदार्थों की अंतरराष्ट्रीय तस्करी को दर्शाती है।

एनसीबी ने यह भी दावा किया था कि व्हाट्सएप चैट में आर्यन खान (मादक पदार्थ की) खरीद के लिए किए जाने वाले भुगतान के तरीकों पर चर्चा कर रहे हैं और कई कोड नामों का उपयोग किया जा रहा है।

आर्यन खान के वकील ने दावा किया था कि उनके मुवक्किल के पास से नशीला पदार्थ बरामद नहीं हुआ है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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