चंडीगढ़: कोविड-19 के प्रसार रोकने के लिये हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को आदेश दिया कि शहरी इलाकों के बाजार वाले स्थानों पर शॉपिंग मॉल एवं दुकानें सप्ताहांत के बजाय सोमवार और मंगलवार को बंद रहेंगी। उल्लेखनीय है कि पूर्व के आदेश में इन स्थानों पर मॉल एवं दुकानें सप्ताहांत में बंद रखने का आदेश दिया गया था।
हालांकि, नया आदेश आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की दुकानों पर लागू नहीं होगा। सरकार ने एक हफ्ते पहले कार्यालयों और दुकानों को समूचे राज्य में सप्ताहांत पर बंद रखने का आदेश दिया था। इसके बाद यह संशोधित आदेश जारी किया गया है।
एक सरकारी आदेश में कहा गया है, ‘‘हरियाणा में कोविड-19 के और अधिक प्रसार को रोकने के लिये शॉपिंग मॉल और दुकानें, आवश्यक वस्तुओं और सेवाएं प्रदान करने वाली को छोड़ कर, राज्य के शहरी क्षेत्र में बाजार वाले स्थानों पर सोमवार और मंगलवार को बंद रहेंगी। ’’
आदेश में कहा गया है, ‘‘इसके मुताबिक इन इलाकों में शनिवार और रविवार को दुकानें एवं शॉपिंग मॉल खुले रखने पर कोई रोक नहीं होगी। यह व्यवस्था अगले आदेश तक लागू रहेगी। ’’ इस बीच, चंडीगढ़ प्रशासन ने शुक्रवार को कहा कि सप्ताहांत पर बाजार अब बंद नहीं रहेंगे।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि हालांकि, बाजार संघों और ग्राहकों को मास्क पहनने एवं सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा। वहीं, सुखना झील सप्ताहांत पर बंद रहेगी। हरियाणा में बृहस्पतिवार तक कोविड-19 के कुल 59,298 मामले सामने आये थे और राज्य में इस महामारी से अब तक 646 लोगों की मौत हो चुकी है।