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पंजाब के सभी 22 जिलों में रात्रिकालीन कर्फ्यू, रात नौ से सुबह पांच बजे तक, जानें गाइडलाइन

By लोकमत समाचार ब्यूरो | Updated: April 7, 2021 17:03 IST

महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ अब भी सबसे ज्यादा चिंता का कारण है क्योंकि वहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में कोविड-19 के मामले सामने आ रहे हैं।

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ठळक मुद्देपंजाब को देखे तो देश में कुल नये मामलों में से तीन प्रतिशत मामले यहां से आ रहे हैं।देश में होने वाली मौतों में से 4.5 प्रतिशत मौतें यहां हो रही हैं।राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लगाया गया है।

चंडीगढ़ः पंजाब में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ने के मद्देनजर बुधवार को मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने रात के कर्फ्यू का पूरे राज्य में विस्तार करने की घोषणा की और राजनीतिक आयोजनों पर रोक लगाने का आदेश दिया।

सिंह ने कहा कि राजनीतिक आयोजनों पर रोक का जो भी उल्लंघन करेगा, भले ही वह नेता ही क्यों न हो, उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी रोग अधनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक का रात्रिकालीन कर्फ्यू अब सभी 22 जिलों में लागू रहेगा। इसे अभी तक 12 जिलों में ही लगाया लगाया था।

नयी पाबंदियों के तहत बंद जगह में अंतिम संस्कार या शादियों में बस 50 तथा खुली जगह में ऐसे अवसरों में बस 100 अतिथियों की अनुमति होगी। एक सरकारी बयान के अनुसार कार्यालयों में सभी कर्मियों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस बयान में नयी पाबंदियों का ब्योरा है जिन्हें राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लगाया गया है।

नयी पाबंदियों और पुरानी पाबंदियां 30 अप्रैल तक प्रभाव में रहेंगी। पुरानी पाबंदियों के तहत विद्यालय एवं शिक्षण संस्थान बंद किए गए थे। नयी पाबंदियों के तहत मॉलों मे दुकानदारों को कुछ राहत दी गयी है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने एक समय पर एक दुकान में अधिकतम 10 व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति दी है, पहले एक समय पर पूरे मॉल में 100 से अधिक व्यक्तियों के जाने की मनाही थी।

बयान के अनुसार नये निर्देश के अनुसार अब एक समय पर एक मॉल , जहां 20 दुकानें हैं, में 200 लोगों को जाने दिया जाएगा। राज्य में मंगलवार को 62 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो गयी जबिक 2924 नये मामले सामने आये। राज्य में इस महामारी के मामले 2,57,057 हो गये। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 स्थिति पर समीक्षा बैठक में उच्च संक्रमण दर एवं मृत्यु दर पर चिंता प्रकट की।

चंडीगढ़ में रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू करने का फैसला

चंडीगढ़ में कोविड-19 के मामले बढ़ने के मद्देनजर केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन ने रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। चंडीगढ़ प्रशासन ने संक्रमण के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। प्रशासन के प्रवक्ता के मुताबिक इस सिलसिले में उपायुक्त के आदेश जारी करने पर इसे लागू किया जाएगा। 

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