अदालत ने चार गांजा तस्करों को 10-10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई

By भाषा | Updated: July 14, 2021 22:19 IST2021-07-14T22:19:27+5:302021-07-14T22:19:27+5:30

Court sentenced four ganja smugglers to 10 years' imprisonment | अदालत ने चार गांजा तस्करों को 10-10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई

अदालत ने चार गांजा तस्करों को 10-10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई

पटना, 14 जुलाई पटना की एक अदालत ने वर्ष 2014 के गांजा तस्करी के एक मामले में बुधवार को चार अभियुक्तों को 10-10 वर्ष कारावास और एक-एक लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव रंजन ने दो अप्रैल 2014 को दर्ज मामले में बलराज सिंह उर्फ बंटू, इन्द्रजीत सिंह, प्रमोद पासवान एवं राम विवेक सिंह को 10-10 वर्ष कारावास और एक-एक लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।

आर्थिक अपराध इकाई ने पटना के अगमकुआं थाना अंतर्गत शीतला माता मंदिर जाने वाले तिराहा के पास से एक ट्रक से 537.25 किलोग्राम गांजा बरामद किया था। इन अभियुक्तों के खिलाफ आर्थिक अपराध थाना में मादक द्रव्य रोकथाम संबंधी एनडीपीएस कानून की संगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।

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Web Title: Court sentenced four ganja smugglers to 10 years' imprisonment

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