अदालत ने छात्रा के साथ दुष्कर्म के जुर्म में एक व्यक्ति को सुनाई उम्रकैद की सजा

By भाषा | Updated: March 17, 2021 16:45 IST2021-03-17T16:45:07+5:302021-03-17T16:45:07+5:30

Court sentenced a man to life imprisonment for rape of a student | अदालत ने छात्रा के साथ दुष्कर्म के जुर्म में एक व्यक्ति को सुनाई उम्रकैद की सजा

अदालत ने छात्रा के साथ दुष्कर्म के जुर्म में एक व्यक्ति को सुनाई उम्रकैद की सजा

नोएडा (उप्र),17मार्च गौतमबुद्ध नगर जिले की एक अदालत ने छात्रा को अगवा कर उसके साथ बलात्कार करने के जुर्म में एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र जयंत ने बताया कि थाना रबूपुरा में 25 अगस्त वर्ष 2015 को एक छात्रा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, कि वह पढ़ने के लिए कॉलेज जा रही थी, तभी कार सवार तीन लोगों ने उसे अगवा कर लिया और नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया।

शिकायत में छात्रा ने कहा कि जब उसे होश आया तो वह जंगल में थी और फिरे नामक व्यक्ति ने उसके साथ बलात्कार किया।

उन्होंने बताया कि इस मामले की सुनवाई अपर जिला न्यायाधीश वेद प्रकाश वर्मा की अदालत में चल रही थी और दोनों पक्षों के वकीलों की बहस सुनने के बाद अदालत ने 16 मार्च को फिरे को उम्रकैद की सजा सुनाई तथा उसके ऊपर 10 हजार रुपए के अर्थदंड भी लगाया है।

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Web Title: Court sentenced a man to life imprisonment for rape of a student

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