अदालत ने आदेश के बावजूद अजय राय को सुरक्षा मुहैया न कराए जाने पर मांगा स्पष्टीकरण

By भाषा | Updated: September 8, 2021 22:10 IST2021-09-08T22:10:16+5:302021-09-08T22:10:16+5:30

Court seeks explanation for not providing security to Ajay Rai despite order | अदालत ने आदेश के बावजूद अजय राय को सुरक्षा मुहैया न कराए जाने पर मांगा स्पष्टीकरण

अदालत ने आदेश के बावजूद अजय राय को सुरक्षा मुहैया न कराए जाने पर मांगा स्पष्टीकरण

वाराणसी, आठ सितंबर कांग्रेस नेता एवं पूर्व विधायक अजय राय को उनके भाई अवधेश राय की हत्या मामले की सुनवायी की तारीख पर जाने के लिए सुरक्षा नहीं दिए जाने पर एमपी/एमएलए के विशेष न्यायाधीश ने पुलिस आयुक्त से स्पष्टीकरण मांगा है।

इस सम्बंध में एमपी/ एमएलए (सांसद/विधायक) अदालत के विशेष न्यायाधीश ने वाराणसी जनपद के पुलिस आयुक्त जारी नोटिस में कहा है कि वादी अजय राय द्वारा पूर्व की तिथि पर अपनी जान का खतरा बताते हुए गवाही देने जाने के लिए सुरक्षा की मांग की गई थी, जिसके सम्बन्ध में अदालत द्वारा गत 17 अगस्त को आदेश पारित किया गया था। इसमें पुलिस आयुक्त से कहा गया है कि अदालत के इस आदेश का अनुपालन किन परिस्थितियों में नहीं किया जा सका इसकी विस्तृत रिपोर्ट दिनांक 15 सितंबर तक प्रेषित की जाए।

इसमें इसके साथ ही थाना प्रभारी चेतगंज को भी अदालत के आदेश का अनुपालन न किये जाने के सम्बंध में स्पष्टीकरण प्रेषित करने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही पुलिस आयुक्त को यह आदेश दिया गया है कि साक्षी को अदालत में उपस्थित होकर साक्ष्य देने के लिए सुरक्षा प्रदान करने में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही न हो, जिससे की साक्षी भयमुक्त होकर अदालत के समक्ष उपस्थित होकर अपना साक्ष्य दे सके।

गौरतलब है कि पूर्व विधायक अजय राय अपने भाई अवधेश राय की हत्या के मामले में एकमात्र चश्मदीद गवाह हैं, जिसका मुकदमा एमपी/एमएलए अदालत, इलाहाबाद में चल रहा है। अजय राय द्वारा पूर्व में मुख्तार अंसारी से जान का खतरा बताते हुए अदालत से सुरक्षा प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया था जिस पर अदालत ने सुरक्षा प्रदान करने का आदेश पारित किया था।

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Web Title: Court seeks explanation for not providing security to Ajay Rai despite order

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