अदालत ने करणी सेना प्रमुख और पुजारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने को लेकर पुलिस से एटीआर मांगी गई

By भाषा | Updated: August 31, 2021 14:46 IST2021-08-31T14:46:31+5:302021-08-31T14:46:31+5:30

Court seeks ATR from police for registering FIR against Karni Sena chief and Pujari | अदालत ने करणी सेना प्रमुख और पुजारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने को लेकर पुलिस से एटीआर मांगी गई

अदालत ने करणी सेना प्रमुख और पुजारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने को लेकर पुलिस से एटीआर मांगी गई

दिल्ली की एक अदालत ने करणी सेना प्रमुख सूरज पाल अमू और डासना देवी मंदिर के यति नरसिंहानंद पुजारी के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के ‍‍विरुद्ध कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के लिए प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) मांगी है।मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रजत गोयल ने पुलिस को यह जवाब देने का निर्देश दिया कि क्या शिकायतकर्ता फैजल अहमद खान ने दोनों के खिलाफ कोई शिकायत की है और पूछा कि इस पर क्या कार्रवाई की गई। साथ ही जांच की स्थिति और प्राथमिकी दर्ज किये जाने के बारे में भी जानकारी मांगी है।।पेशे से कानून के शिक्षक शिकायतकर्ता ने अदालत से जामिया नगर पुलिस स्टेशन के एसएचओ को अमू और नरसिंहानंद के खिलाफ दंगा भड़काने के प्रयास में विघटनकारी टिप्पणी करने के लिए प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। एसएचओ ने इस बात से इनकार कर दिया था कि उन्हें अमू और नरसिंहानंद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की शिकायत मिली है, जिसके बाद खान ने अदालत में याचिका दायर की।अधिवक्ता सरीम नावेद, कामरान जावेद और अंशु डावर के माध्यम से दायर एक आपराधिक शिकायत में, खान ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा में इस साल की शुरुआत में दोनों के द्वारा कथित रूप से सांप्रदायिक टिप्पणियां किये जाने की बात कही है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Court seeks ATR from police for registering FIR against Karni Sena chief and Pujari

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :ATR