न्यायालय का कर्नाटक सरकार के आवाजाही पर पाबंदी संबंधी फैसले के खिलाफ याचिका पर विचार करने से इनकार
By भाषा | Updated: October 29, 2021 16:05 IST2021-10-29T16:05:51+5:302021-10-29T16:05:51+5:30

न्यायालय का कर्नाटक सरकार के आवाजाही पर पाबंदी संबंधी फैसले के खिलाफ याचिका पर विचार करने से इनकार
नयी दिल्ली, 29 अक्टूबर उच्चतम न्यायालय ने केरल से कासरगोड और मंगलोर की सीमाओं पर सीमित प्रवेश देने के कर्नाटक सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया और कहा कि इससे लोगों के मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा। राज्य सरकार ने केवल उन लोगों को प्रवेश की अनुमति दी है जिनके पास आरटी-पीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट है।
न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने कहा कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है और जो शर्तें लगाई गयी हैं वो अनुचित नहीं हैं तथा व्यापक जनहित में लागू की गयी हैं।
शीर्ष अदालत ने कहा कि इसके अलावा केरल से कर्नाटक की जनता की आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं है।
पीठ ने कहा कि कर्नाटक सरकार ने 31 जुलाई, 2021 को एक संशोधित परिपत्र जारी करके पहले की पाबंदियों में राहत दी है। उसने कहा कि यात्रा की तारीख से 15 दिन के भीतर आरटी-पीसीआर जांच की अनिवार्यता में ढील दी गयी है।
शीर्ष अदालत केरल उच्च न्यायालय के 28 सितंबर के आदेश के खिलाफ मंजेश्वर विधान सभा क्षेत्र के विधायक ए के एम अशरफ की अपील पर सुनवाई कर रही थी।
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