संशोधित कानून को चुनौती देने वाली स्कूलों की याचिकाओं पर अदालत का नोटिस

By भाषा | Updated: June 21, 2021 22:36 IST2021-06-21T22:36:37+5:302021-06-21T22:36:37+5:30

Court notice on petitions of schools challenging the amended law | संशोधित कानून को चुनौती देने वाली स्कूलों की याचिकाओं पर अदालत का नोटिस

संशोधित कानून को चुनौती देने वाली स्कूलों की याचिकाओं पर अदालत का नोटिस

अहमदाबाद, 21 जून गुजरात उच्च न्यायालय ने सोमवार को सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विभिन्न अल्पसंख्यक स्कूलों की ओर से दायर याचिकाओं को लेकर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। इन याचिकाओं में उस कानून को चुनौती दी गई है जोकि राज्य शिक्षा बोर्ड को इन संस्थानों में शिक्षक और प्रधानाचार्य नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है।

मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव की खंडपीठ ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब देने को कहा।

इन स्कूलों ने 'गुजरात माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा संशोधन अधिनियम, 2021' को चुनौती दी है जिसकी अधिसूचना 31 मई को जारी की गई थी। इसके तहत राज्य शिक्षा बोर्ड को पंजीकृत निजी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए योग्यता और चयन के तरीके तय करने की शक्ति प्रदान की गई है। इसके अलावा, नियुक्ति की शर्तें, पदोन्नति के साथ ही ऐसे स्कूलों में प्रधानाचार्य, शिक्षक एवं गैर-शिक्षक कर्मचारियों को बर्खास्त करने की शक्ति भी शिक्षा बोर्ड को दी गई है।

याचिकाओं में संशोधित कानून को संस्थान के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करार दिया गया है।

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Web Title: Court notice on petitions of schools challenging the amended law

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