न्यायालय ने एएआई की लापरवही से व्यक्ति की मौत के मामले में पत्नी को 50,000 रुपये देने की अनुमति दी
By भाषा | Updated: March 20, 2021 20:38 IST2021-03-20T20:38:49+5:302021-03-20T20:38:49+5:30

न्यायालय ने एएआई की लापरवही से व्यक्ति की मौत के मामले में पत्नी को 50,000 रुपये देने की अनुमति दी
नयी दिल्ली, 20 मार्च उच्चतम न्यायालय ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) की लापरवाही से एक व्यक्ति की मौत होने के मामले में उसकी पत्नी को शीर्ष न्यायालय के ‘वादी कोष’ से 50,000 रुपये का भुगतान करने की अनुमति दी है।
कोलकाता में 2012 में इस व्यक्ति को पास के एक अस्पताल में ले जाने में लापरवाही बरतने के चलते दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई थी।
गौरतलब है कि प्राधिकरण ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत शीर्ष न्यायालय के पास 50,000 रुपये जमा किये थे।
प्राधिकरण ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के आदेश के खिलाफ अपील दायर करते हुए एक प्रावधान के तहत यह रकम जमा कराई थी।
आयोग ने अपने आदेश में प्राधिकरण के कर्मचारियों को रोगी को एक नजदीकी अस्पताल में पहुंचाने में लापरवाही बरतने का जिम्मेदार पाया था और एएआई को मृतक की पत्नी को मुआवाजा के तौर पर 10 लाख रुपये अदा करने का निर्देश दिया था।
इसके बाद, शीर्ष न्यायालय की एक पीठ ने भी 29 नवंबर 2019 को एएआई को शिकायत दायर करने की तारीख से नौ प्रतिशत ब्याज दर के साथ 10 लाख रुपये अदा करने का निर्देश दिया था। साथ ही उस पर 20,000 रुपये अदालत खर्च भी लगाया था।
न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ ने शुक्रवार को मृतक की पत्नी को 50,000 रुपये का भुगतान करने की अनुमति दे दी।
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