धनशोधन मामला: कॉरपोरेट लॉबिइस्ट दीपक तलवार की सहयोगी के खिलाफ पेशी वारंट
By भाषा | Published: October 2, 2019 06:59 PM2019-10-02T18:59:18+5:302019-10-02T18:59:18+5:30
धनशोधन के पहले के एक मामले में अदालत ने कपूर की अग्रिम जमानत याचिका को पिछले महीने रद्द कर दिया था। ईडी के विशेष लोक अभियोजक नीतेश राणा के आवेदन पर अदालत ने यह आदेश पारित किया।
दिल्ली की एक अदालत ने धनशोधन के एक मामले में कॉरपोरेट लॉबिइस्ट दीपक तलवार की एक सहयोगी के खिलाफ पेशी वारंट जारी किया है। यह मामला विदेशी निजी एयरलाइंस को फायदा पहुंचाने और सरकारी एयर इंडिया को नुकसान पहुंचाने से जुड़ा हुआ है। विशेष न्यायाधीश अनुराधा शुक्ला भारद्वाज ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों को निर्देश दिया कि तलवार की निकट सहयोगी यास्मीन कपूर को तीन अक्टूबर को अदालत में पेश किया जाए।
कपूर वर्तमान में सीबीआई द्वारा दर्ज एक अन्य मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। धनशोधन के पहले के एक मामले में अदालत ने कपूर की अग्रिम जमानत याचिका को पिछले महीने रद्द कर दिया था। ईडी के विशेष लोक अभियोजक नीतेश राणा के आवेदन पर अदालत ने यह आदेश पारित किया।
राणा ने कहा था कि कपूर अदालत द्वारा दी गई जमानत का कपूर दुरूपयोग कर रही थीं। कपूर को अदालत ने 22 मार्च को अग्रिम जमानत दे दी थी जबकि तलवार न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी के वकील ए. आर. आदित्य ने कहा कि यह विश्वास करने का कारण है कि विदेशी एयरलाइंस से प्राप्त काला धन नयी दिल्ली में कपूर के लिए आवासीय संपत्ति खरीदने में किया जा रहा था।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दावा किया कि कई कंपनियों में तलवार के साथ कपूर भी शेयरधारक थीं और इस अपराध में भागीदार थीं। इस सिलसिले में एजेंसी की जांच चल रही है। कपूर ने यह कहते हुए अग्रिम जमानत मांगी थी कि ईडी ने उन्हें नाम बताने की धमकी दी है और तलवार को भी समझाने को कहा था कि वह सरकारी अधिकारियों या राजनीतिक पदाधिकारियों के नाम और ऐसा नहीं करने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
धनशोधन मामले में तलवार को संयुक्त अरब अमीरात से प्रत्यर्पित किया गया था।