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उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा, हर जिले में नाइट कर्फ्यू भी अब रहेगा लागू

By विनीत कुमार | Updated: April 20, 2021 14:22 IST

कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। साथ ही सभी जिलों में अब नाइट कर्फ्यू भी लागू रहेगा।

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ठळक मुद्देउत्तर प्रदेश में लागू होगा वीकेंड लॉकडाउन, शनिवार और रविवार को सख्त पाबंदी जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों और मरीजों आदि को इस लॉकडाउन से छूट दी जाएगीशुक्रवार रात 8 बजे से वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत होगी और इसका समापन सोमवार सुबह 7 बजे होगा

कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। इसके तहत पूरे उत्तर प्रदेश में अब हर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। साथ ही हर जिले में अब नाइट कर्फ्यू लागू होगा।

वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत शुक्रवार रात 8 बजे से होगी और ये सोमवार सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान केवल जरूरी सेवाओं को इजाजत दी जाएगी। इस दौरान बेवजह घर से बाहर निकलने पर मनाही रहेगी। वैक्सीन लेने जाने वालों के लिए, मरीजों के लिए और मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों को इस लॉकडाउन से छूट दी जाएगी।

इससे पहले पिछले रविवार को भी यूपी सरकार ने कई जिलों में लॉकडाउन लगाया था। गौरतलब है कि यूपी में रोजोना कोरोना के रिकॉर्ड नए मामले सामने आ रहे हैं।

पिछले 24 घंटों के दौरान ही कोविड-19 संक्रमित 167 और लोगों की मौत हो गई और 28287 नए मरीज मिले। राज्य में अब तक कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 9997 हो गई है।

सबसे बुरा हाल राजधानी लखनऊ में है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार यहां सबसे ज्यादा 22 मौतें पिछले 24 घंटे में हुई हैं। इसके अलावा कानपुर नगर में 18, वाराणसी में 10, प्रयागराज और चंदौली में नौ-नौ, बांदा में छह, सहित बहराइच, शाहजहांपुर, बलिया और गोरखपुर में पांच-पांच लोगों की जान गई है। मेरठ और अयोध्या में भी चार-चार मरीजों की कोविड-19 से मौत की खबर है।

गौरतलब है कि यूपी सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा ऐसे समय में की है जब मंगलवार को ही राज्य सरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट के पांच शहरों में लॉकडाउन लगाने के निर्देश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को राहत देते हुए पांच शहरों में लॉकडाउन लगाने के हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया। हालांकि साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया है कि वो कोरोना के फैलाव को रोकने और इस महामारी के खिलाफ उठाए जा रहे कदमों के बारे में एक हफ्ते में इलाहाबाद हाई कोर्ट को जानकारी दे। 

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